अवैध प्लाटिंग में चला विकास प्राधिकरण का बुलडोजर

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सुशील कुमार मिश्रा की रिपोर्ट

बांदा विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने नरैनी रोड स्थित मेडिकल कॉलेज के पीछे की जा रही अवैध प्लाटिंग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे ध्वस्त किया। यह अवैध प्लाटिंग भू-स्वामी उर्मिला एवं किशोरी उर्फ बुल्लू द्वारा की जा रही थी, जबकि प्लाटों के विक्रेता के रूप में अजीत गुप्ता, प्रकाश मिश्रा एवं राजभवन उपाध्याय का नाम सामने आया है। बांदा विकास प्राधिकरण ने इस मामले में पूर्व में 31 जुलाई 2025 को चालान जारी कर वाद संख्या 124/2025 दर्ज की थी। विपक्षियों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद 22 सितंबर 2025 को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया था। आदेश में यह निर्देश भी दिया गया था कि 30 दिनों के भीतर विपक्षी स्वयं अवैध निर्माण हटाकर प्राधिकरण को अवगत कराएं, किंतु निर्धारित समय में अनुपालन न होने पर आज प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की है। बांदा शहर के आम जन मानस से अपील की जाती है कि किसी भी अवैध प्लाटिंग में प्लाट न खरीदें, क्योकि अवैध प्लाटिंग पर क्रय विक्रय किया जाना अपराध है जिसमें कभी भी प्राधिकरण की विधिक कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है।

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