हरिश्चंद्र तिवारी लौना देवेंद्र पाठक अरविंद कौशल की रिपोर्ट
उरई। पुलिस अधीक्षक उरई जालौन के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस उरई द्वारा नकली DAP खाद को असली DAP खाद का रूप देकर किसानो को अधिक दाम मे बेचकर धोखाधडी व जालसाजी जैसे अपराध में संलिप्त 04 अभियुक्तगण पर रा.सु. का (N.S.A.) की कार्यवाही की गयी।
इस प्रकार डुप्लीकेट डी ए पी खाद बनाकर बेचने जैसी धोखाधडी व जालसाजी कर लोक व्यवस्था प्रभावित करने वाले 04 अभियुक्त 1. शिवम अग्रवाल पुत्र श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल नि0 मेन बाजार नदीगाँव थाना नदीगांव जनपद जालौन 2. मनीष खटीक पुत्र लाखन सिंह निवासी मोहल्ला कटरा कस्बा व थाना नदीगांव जनपद जालौन 3. विकास चतुर्वेदी पुत्र सुरेश कुमार चतुर्वेदी निवासी नया पटेलनगर कोंच थाना कोंच जनपद जालौन 4. अनुराग याज्ञिक पुत्र स्व० अंजनी कुमार याज्ञिक निवासी नया पाठकपुरा कोत() उरई जनपद जालौन के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (N.S.A.) 1980 की कार्यवाही की गयी है।
कोतवाली उरई पुलिस एवं एसओजी/सर्विलांस व कृषि विभाग की संयुक्त टीम द्वारा नकली DAP खाद को असली DAP खाद का रूप देकर किसानो को अधिक दाम मे बेचकर धोखाधडी व जालसाजी करने के सम्बन्ध में दिनांक 01.12.2024 को उपरोक्त 04 अभियुक्तगण को उनके अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार कर कोतवाली उरई में मु0अ0सं0 799/2024 धारा 111/341(2)/318 (4) बीएनएस व 3/7 आवश्यक वस्तु पंजीकृत करते हुये जेल भेजा गया था।
अभियुक्तगण वर्तमान में जिला कारागार उरई में निरूद्ध हैं। N.S.A. अधिरोपित किये जाने के फलस्वरूप अभियुक्तगण को अग्रिम एक वर्ष तक के लिए निरूद्ध किये जाने हेतु निरूद्धि आदेश जेल में तामील कराया गया।क्षेत्र की लोक व्यवस्था बनाये रखने एवम् अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु उपरोक्त 04 अभियुक्तगण के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के अन्तर्गत निरुद्धीकरण की कार्यवाही की गयी एवं अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध भी कड़ी वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।