होली पर मदिरा दुकानों को बन्द रखने के आदेश

राज्य

    सनत कुमार बुधोलिया हरिश्चन्द्र तिवारी  राजेन्द्र पाचाल

उरई । जनपद में शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत मैं राजेश कुमार पाण्डेय, जिलाधिकारी, जनपद जालौन आबकारी अधिनियम की धारा-59 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए होली पर्व के अवसर पर लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से पूर्व वर्षों की भांति दिनांक 14.03.2025 को जनपद जालौन स्थित समस्त थोक व फुटकर आबकारी अनुज्ञापनों के खुलने के समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक एफ०एल०-2 (विदेशी मदिरा थोक अनुज्ञापन) / 2बी (बीयर थोक अनुज्ञापन), सी०एल०-2 (देशी शराब थोक अनुज्ञापन) तथा देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप एवं भांग की फुटकर दुकानों तथा रेस्टोरेन्ट बार (एफ०एल०-7) एवं होटल बार (एफ०एल०-6) अनुज्ञापनों को बन्द करने का आदेश देता हूँ। उक्त अवधि में जनपद जालौन में स्थित समस्त आबकारी के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापन बन्द रखे जायेंगें, तथा बन्दी की अवधि का कोई प्रतिफल अनुज्ञापियों को देय नहीं होगा।

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