मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान/निरुद्ध की हुई कार्यवाही

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सनत कुमार बुधौलिया की रिपोर्ट

उरई ।f    सुरेश कुमार वरिष्ठ-सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), राजेश कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), विनय कुमार पाण्डेय यात्री/मालकर अधिकारी द्वारा शहर के शहीद भगत सिंह चौराहे पर माॅडिफाइड साइलेंसर/हूटर/प्रतिबंधित हाॅर्न आदि में अभियान चलाया गया। इस कार्यवाही के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने वाले दुपहिया वाहनों, विशेषकर बुलेट और स्पोर्ट्स बाइक्स को निशाने पर लिया गया। चेकिंग के दौरान वाहनों में कंपनी मानकों के विपरीत ‘आफ्टर-मार्केट’ साइलेंसर लगे पाए गए। ऐसे 10 वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान/निरुद्ध की कार्यवाही की गयी साथ ही अन्य वाहनों के भी चालान किए गए। प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा कड़ा रुख अपनाते हुए कई वाहनों केे मौके पर ही अवैध साइलेंसर निकलवाकर उन्हें जब्त कर लिया गया, जिससे वाहन चालकों में हड़कम्प मच गया। अभियान के दौरान चालान किए गए वाहनों पर लगभग एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया।

वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र या संशोधित साइलेंसर लगाना न केवल ध्वनि प्रदूषण फैलाता है, बल्कि यह सड़क पर अन्य चालकों का ध्यान भटकाकर दुर्घटनाओं को भी निमंत्रण देता है। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो भी वाहन शोर संबंधी मानकों का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।

परिवहन विभाग, जनपद जालौन आम जनता से अपील करता है कि वाहन खरीदते समय मिले अधिकृत साइलेंसर का ही उपयोग करें। वायु और ध्वनि प्रदूषण मुक्त शहर बनाने में विभाग का सहयोग करें।

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