कैशलेस चिकित्सा योजना के अन्तर्गत जनपद के समस्त राजकीय पेंशनरों एवं उनके पात्र आश्रितो को सुविधा मिलेगी

राज्य

 

विष्णु चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार
उरई ।
वरिष्ठ कोषाधिकारी आनन्द कुमार सिंह ने बताया कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्टेट हेल्थ एजेन्सी- “आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना” स्टेट हेल्थ एजेन्सी, उ०प्र०, लखनऊ एवं मुख्य विकास अधिकारी जनपद-जालौन द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम पं० दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अन्तर्गत जनपद के समस्त राजकीय पेंशनरों एवं उनके पात्र आश्रितों को कैशलेस चिकित्सीय सुविधा का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक लाभार्थी परिवार को आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत आबद्ध निजी चिकित्सालयों में रू० 05 लाख प्रति वर्ष की सीमा तक तथा सरकारी चिकित्सा संस्थानों / चिकित्सालयों में बिना किसी वित्तीय सीमा के कैशलेस चिकित्सा की सुविधा अनुमन्य है। योजना का लाभ लेने हेतु प्रत्येक लाभार्थी के पास स्टेट हेल्थ कार्ड उपलब्ध होना अनिवार्य है। सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को योजना के अन्तर्गत आवेदन/ई-केवाईसी करने हेतु दिनांक 18.10.2024 से 21.10.2024 (दिनांक 20.10.2024 दिन रविवार को छोड़कर) तक 03 दिवसीय अभियान हेतु शिविर का आयोजन विकास भवन परिसर, उरई में किया जा रहा है।
अतः ऐसे राजकीय पेंशनर्स जिन्होंने आज तक पं० दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अन्तर्गत अपना पंजीकरण नहीं कराया है यथाशीघ्र विकास भवन परिसर, उरई में दिनांक 18.10.2024 से 21.10.2024 (दिनांक 20.10.2024 दिन रविवार को छोड़कर) तक आयोजित होने वाले शिविर में पहुँच कर इस योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन/ई-केवाईसी करवाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त सुविधा केवल राजकीय पेंशनरों के लिए लागू है।

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