सन्तोष कुमार सोनी की रिपोर्ट–
मुख्य कोषाधिकारी बांदा ने बताया है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिये उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु के रूप में कोई परितोष देता है या लेता है, वह एक वर्ष के तक के कारावास या जुर्माने या दोंनों से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है। उडनदस्ते रिश्वत देने वालों और लेने वालों दोनों के विरुद्ध मामले दर्ज करने के लिये और एसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये गठित किये गये है जो निर्वाचकों को डराने और घमकाने में लिप्त है। सभी नागरिकों से एतदद्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति कोई रिश्वत की पेशकश करता है या रिश्वत और निर्वाचकों को डराने / घमकाने के मामलों की जानकारी है तो उन्हे शिकायत प्राप्त करने के प्रकोष्ठ के टॉल फ्री नम्बर 1950 पर सूचित करना चाहिये ।
उक्त के अतिरिक्त जनपद स्तर पर कलेक्ट्रेट भवन, बाँदा में स्थापित शिकायत अनुवीक्षण नियंत्रण एवं काल सेण्टर की हटिंग लाइन के दूरभाष के नम्बर
(1) 05192-297257
(2) 05192-297258
(3) 05192-297259
(4) 05192-297260 तथा निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण सेल के प्रभारी मुख्य कोषाधिकारी बाँदा के मोबाइल नम्बर 8765923635 पर भी शिकायत की जा सकती है ।