*पैक्ड मिठाईयों पर निर्माण एवं एक्सपायरी तिथि लिखना अनिवार्य*

सनत कुमार  बुधौलिया की रिपोर्ट

उरई ।
पैक्ड मिठाई खरीदते समय ही अब उपभोक्ता यह जान सकेंगे कि अमुक मिठाई कब का बना हुआ है और इसकी अवसान तिथि क्या है। इसके लिये शासन ने प्रत्येक मिठाई विक्रेता के लिए पैक्ड मिठाइयों पर निर्माण व अवसानित (एक्सपायरी) तिथि अंकित किया जाना अनिवार्य कर दिया है।
उक्त जानकारी देते हुए सहायक आयुक्त द्वितीय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डाॅ० सी०आर० प्रजापति ने बताया कि आयुक्त डा० रोशन जैकब खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उ०प्र० लखनऊ ने आदेश जारी कर मिठाई के दुकानदारों को प्रत्येक पैक्ड मिठाई पर निमार्ण व अवसानित (एस्पायरी) तिथि अंकित किया जाना अनिवार्य किया है। शासन के संज्ञान में आया है कि प्रवर्तन एवं निरीक्षण कार्यवाही के दौरान ऐसी मिठाइयों के विनिर्माण तिथि व उसके अवसानित (एक्सपायरी) होने की तिथि के सम्बन्ध में कोई जानकारी खाद्य कारोबारकर्ताओं द्वारा नही दी जाती है। खाद्य पदार्थ पैक्ड मिठाई की उपयोग अवधि मिठाई के प्रकृति के अनुसार 01 दिन से लेकर 30 दिन तक होती है। खाद्य पदार्थ मिठाई की गुणवत्ता एवं ताजापन समय बीतने के साथ प्रभावित होता है, जिसकी जानकारी उपभोक्ता को मिठाई क्रय करते समय होना स्वास्थ्य हित में आवश्यक है, इसके लिये पैक्ड मिठाईयों में अवसान (एक्सपायरी) तिथि/यूज बाई डेट अंकित किया जाना अनिवार्य है, परन्तु खुली मिठाईयों के सन्दर्भ में कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है।
सहायक आयुक्त डाॅ० प्रजापति ने कहा कि समस्त मिठाई विक्रेता सभी पैक्ड मिठाई पर निर्माण एवं अवसान की तिथि अंकित करें। इसकी जांच के लिये शीघ्र ही अभियान चलाकर कार्यवाही की जायेगी। साथ ही उनके द्वारा बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा आज दिनांक 28.09.2026 को तहसील कोंच के केलर गंज में स्थित फर्म श्री गणेश ट्रेडिंग कम्पनी से खाद्य पदार्थ बेसन का नमूना व सुभाष नगर कोंच स्थित सौरभ शिवहरे की किराना की दुकान से खाद्य पदार्थ चना दाल का नमूना संग्रहित किया गया । इस प्रकार कुल 02 नमूनें संग्रहित कर जाॅच हेतु सम्बन्धित प्रयोगशाला प्रेषित किये गये। जाॅच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त अग्रेत्तर विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेंगी।
टीम में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार राय, खाद्य सुरक्षा अधिकारी झनकार सिंह शामिल रहे।

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