शिव शर्मा की रिपोर्ट
*राजनांदगांव ।*
थाना बसंतपुर पुलिस ने नाबालिग अपहरण के एक गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के भीतर अपहृता को सकुशल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी द्वारा नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाया गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म किया गया।
पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रार्थिया ने दिनांक 04 मई 2026 को थाना बसंतपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल गुम इंसान कायम कर अपराध क्रमांक 197/2026 धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राठौर तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन (भा.पु.से.) के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में गठित टीम ने शहर के विभिन्न चौक-चौराहों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की। फुटेज में नाबालिग पीड़िता आरोपी के साथ मोटरसाइकिल में जाते हुए दिखाई दी। तकनीकी साक्ष्यों और लगातार ट्रैकिंग के आधार पर पुलिस टीम मध्यप्रदेश पहुंची और थाना सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.) पुलिस के सहयोग से आरोपी एवं अपहृता को बरामद किया गया।पीड़िता के कथन के अनुसार आरोपी उसे मोटरसाइकिल से रायपुर ले गया और वहां से बस के जरिए मध्यप्रदेश पहुंचा। आरोपी ने शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा 65(1) भारतीय न्याय संहिता तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। आरोपी का विवरण नाम सुजीत अधिकारी पिता स्व. नारायण अधिकारी उम्र 40 वर्ष निवासी बैतूल (मध्यप्रदेश) हाल पता सृष्टि कॉलोनी, अटल आवास थाना बसंतपुर है। इस पूरे अभियान में निरीक्षक एमन साहू, उप निरीक्षक देवदास भारती, सहायक उप निरीक्षक मनमोहन साहू, प्रधान आरक्षक किशोर यादव, महिला आरक्षक मेनका साहू, आरक्षक अतहर अली सहित अन्य पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।
