किशोरी की छेड़खानी मारपीट तथा पास्को की घटना पर आरोपी युवक पर मुकदमा दर्ज*

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राघवेन्द्र शर्मा की रिपोर्ट

कालपी(जालौन)।नगर में बीती शाम 15 वर्षीय किशोरी की छेड़खानी मारपीट पास्को एक्ट की घटना को लेकर पीड़ित पिता की तहरीर पर कालपी पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ जुर्म धारा 76 115(2) 351(2) एवं पास्को तहत मुकदमा कायम कर विवेचना रामगंज चौकी प्रभारी विशाल भड़ाना को जांच हेतु सौंपी गई।
बताया गया है कि मुहल्ला रामगंज निवासी पिता जनक सिंह पुत्र हल्के सिंह ने कोतवाली कालपी में मुकदमा दर्ज कराते हुए अवगत कराया कि 1 जनवरी शुक्रवार की शाम मेरी नाबालिग पुत्री घर से पड़ोस में लगी हुई। मोमोस ठिलियां में खाने के लिए गई हुई थी उसी समय गणेश गंज निवासी आदित्य यादव पुत्र रूप सिंह ने बुरी नीयत से दबोच कर मारपीट की।घटना की शोरगुल सुनकर आए हुए पड़ोसियों ने आरोपी को ललकारा।तभी आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग खड़ा हुआ।
उक्त घटना में आरोपी को विवेचना अधिकारी चौकी प्रभारी ने हिरासत में लेकर पूंछतांछ शुरू कर दी है।

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