सनत कुमार बुधौलिया ,हरिश्चन्द्र तिवारी लौना
उरई ।
जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के अनुपालन में दिनाँक 01 सितम्बर 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक “No Helmet, No Fuel” अभियान चलाया जा रहा है।
इस क्रम में जनपद के समस्त सम्मानित दो पहिया वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि यह अभियान जन सुरक्षा एवं सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 द्वारा दो पहिया चालक एवं पिलियन (पीछे की सीट पर बैठे व्यक्ति) हेतु हेलमेट पहनना अनिवार्य है तथा धारा 194D इसके उल्लंघन पर दण्ड का प्रावधान है।
अतः जनपद के समस्त सम्मानित दो पहिया वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन का संचालन न करें। साथ ही पेट्रोल पम्प संचालिकों को भी निर्देशित किया जाता है कि बिना हेलमेट धारण किये हुए जो भी दो पहिया वाहन स्वामी पेट्रोल लेने आये उनको पेट्रोल न दिया जाए।
राजेश कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) प्रथम दल, जालौन द्वारा आज दिनाँक 19 सितम्बर 2025 को बिना हेलमेट के दो पहिया वाहनों का संचालन करते पाये गये 23 वाहन स्वामियों के वाहनों के विरुद्ध उरई व जालौन नगर में चालान की कार्यवाही की गयी।
इसी प्रकार सुरेश कुमार वरि०-सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशा०/ प्रर्व०) जालौन द्वारा आज दिनाँक 19 सितम्बर 2025 को बिना हेलमेट के दो पहिया वाहनों का संचालन करते पाये गये 48 वाहन स्वामियों के वाहनों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की गयी। यह कार्यवाही 30 सितम्बर 2025 तक निरन्तर जारी रहेगी।
साथ ही जनपद के समस्त विद्यालयों के प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यों / वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि जिन वाहनों के फिटनेस की वैधता समाप्त हो गयी है वह उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय उरई में अपनी वाहन प्रस्तुत कर वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा कि स्थिति में ऐसे वाहनों के विरुद्ध कठोर प्रवर्तन कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
