विजय द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार
सनत कुमार बुधौलिया
उरई । जिला पंचायत राज अधिकारी राम अयोध्या प्रसाद ने बताया कि पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक 17 मार्च 2025 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समिति द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल पुस्तकालय (बाल एवं किशोर पुस्तकालय) स्थापित किये जाने हेतु ग्राम पंचायतों में विद्यार्थियों के अध्ययन के लिये पाठ्य सामग्री/पुस्तको के चयन हेतु 50 प्रतिशत पुस्तकों के चयन शासकीय / अन्य प्रकाशकों की पुस्तकें, जिसमें स्थानीय भाषाओं के साहित्यकारों, स्थानीय प्रकाशन, स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों राष्ट्रनायकों एवं शहीदों की जीवनी स्थानीय/क्षेत्रीय लेखकों, प्रतिष्ठित विद्वानों की पुस्तकें, कवियों की पुस्तकें जिनमें स्थानीय इतिहास, संस्कृति साहित्य से सम्बन्धित हो, को भी शामिल किया जाना है उक्त के साथ ही प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों के आवश्यकतानुसार तथा महिलाओं एवं बाल साहित्य से सम्बन्धित ज्ञानवर्धक पुस्तकों को भी शामिल किया जाना है तथा शासकीय प्रकाशकों के साथ-साथ अन्य प्रकाशकों की पुस्तकें जनपद स्तरीय समिति पुस्तकों का चयन करेंगी। जिसमें जनपद स्तरीय समिति सामर्थय / मूल्य निर्धारण और समझने में आसान भाषा/सामग्री पर सावधानीपूर्वक विचार करते हुए पुस्तकों का चयन करेगी।
उपरोक्त पुस्तकों के चयन हेतु आप सभी को अवगत कराना है कि जो भी व्यक्ति/फर्म/संस्था उपरोक्त विषय-वस्तु को ग्राम पंचायतो में डिजिटल पुस्तकालय (बाल एवं किशोर पुस्तकालय) स्थापित किये जाने हेतु उपलब्ध कराने के इच्छुक हों अपनी पुस्तकों के प्रकाशन व लेख से सम्बन्धित विवरण जनपद की ई-मेल आई०डी० dprojl-up@nic.in अथवा हार्ड कॉपी में जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय जालौन में विवरण उपलब्ध करा सकते हैं। साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी जो पाठ्य सामग्री / पुस्तक अपनी ग्राम पंचायत की डिजिटल पुत्तकालय में पढ़ना चाहते हैं वो भी पाठ्य सामग्री / पुस्तक की सूची विवरण उक्त ई-मेल पर प्रेषित कर सकते हैं।
