शिव शर्मा की रिपोर्ट
राजनांदगांव। जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत धर्मापुर में पूर्व सरपंच श्रीमती राही बंजारे द्वारा राशि में भारी अनियमितता किया गया है।
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजनांदगांव द्वारा एवं जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजनांदगांव के माध्यम से पत्र के माध्यम से श्रीमती राही बंजारे पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत धर्मापुर को सूचित किया गया है कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत राशि वसूली बाबत की गई है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राज के पत्र क्रमांक 5837 जनपद पंचायत 2024 राजनांदगांव द्वारा दिनांक 23.8.2024 के अनुसार ग्राम पंचायत धर्मापुर में निर्माण कार्यों की राशि 4,87,200 रुपए आहरण कर उन अनाधिकृत रूप से अपने पास रखे हुए हैं। अतः आपको सूचित किया जाता है कि आगामी पेशी दिनांक 20/09/2024 के पूर्व उपरोक्त बकाया राशि न्यायालय उपस्थित होकर जमा करें।नियत दिनांक को उपस्थित नहीं होने एवं राशि जमा नहीं करने पर छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में दिए गए प्रावधान अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा ग्रामीणों ने बताया कि 1,36,000 रुपए का भी राशि का भी आहरण कर लिया गया है इस तरह से पूर्व सरपंच श्रीमती राही बंजारे द्वारा शासकीय निर्माण कार्यों की राशि में भारी गड़बड़ी की गई है।
इसके अलावा पूर्व सरपंच राही बंजारे को (शासकीय उचित मूल्य राशन दुकान ) छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 146 के अधीन के तहत वर्ष 12/6/ 2023 दो साल बीत जाने के बावजूद 4,71,521रुपए (राशन दुकान) की भी राशि वसूली की जानी थी लेकिन आज पर्यंत तक शासन प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। शासन प्रशासन को चाहिए कि पूर्व सरपंच श्रीमती राही बंजारे से राशि की बकाया वसूली करे।
