श्रमिक परिवारों के लिए कन्या विवाह योजना

Blog

 सनत कुमार बुधौलिया के साथ हरिश्चंद्र तिवारी लौना 

उरई ।   श्रम प्रवर्तन अधिकारी जगदीश वर्मा ने बताया कि जनपद जालौन में उ०प्र० भवन एवं अन्यसहायक सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (श्रम विभाग) में पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिकों को सूचित किया जाता है कि  प्रश्नगत योजना कन्या विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत वर्तमान में बोर्ड की अधिसूचना कतिपय संशोधन किये गये है, जो निम्न प्रकार हैं- सूचनीय है कि प्रश्नगत योजना में अद्यतनीकृत रूप से पंजीकृत निर्माण श्रमिक आवेदन कर सकेंगे, जो पंजीयन के उपरान्त कम से कम 01 वर्ष (365 दिन) की बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर चुके हों। विवाह सम्पन्न होने के तीन माह के भीतर समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित जनसेवा केन्द्र/बोर्ड की बेबसाईट से आवेदन करना होगा। उन्होंने आवश्यक अभिलेख के सम्बंध में बताया कि प्रश्नगत पुत्री व वर द्वारा क्रमशः 18 वर्ष व 21 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात उक्त योजना आवेदन हेतु पात्र होंगे, प्रश्नगत पुत्री व वर की आयु से सम्बन्धित जन्म प्रमाण पत्र/स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट / परिवार रजिस्टर की स्वप्रमाणित प्रति, विवाह कार्ड स्थानीय ग्राम प्रधान / तहसीलदार / सभासद / पार्षद द्वारा प्रमाणित हो, लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक के कुटुम्ब रजिस्टर / राशन कार्ड अथवा इसके समतुल्य अभिलेख की स्वप्रमाणित प्रति, विवाह होने सम्बन्धी (वर-वधू) का फोटोग्राफ, जो श्रमिक द्वारा स्व-प्रमाणित हो, लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक का पिछले 12 महीने में कम से कम 90 दिन भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत होने का निर्धारित प्रारूप पर नियोजन / स्वघोषणा प्रमाण पत्र, पंजीकृत श्रमिक द्वारा राज्य अथवा केन्द्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना में हितलाभ प्राप्त न होने का स्व-घोषणा पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *