लोकेंद्र भुवाल की रिपोर्ट
*बेमेतरा । विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बृजेन्द्र कुमार शास्त्री, प्रधान न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा के मार्गदर्शन में व सचिव श्रीमती निधि शर्मा की उपस्थिति में प्री-मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास, बेमेतरा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। प्राधिकरण सचिव, श्रीमती निधि शर्मा द्वारा कहां गया कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आदिवासी समुदाय के अधिकारों और उनकी संस्कृति, धरोहर की रक्षा करना है। सचिव द्वारा छात्राओं को मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराते हुए बिना लाईसेंस लोक मार्ग पर वाहन न चलाने की हिदायत दी गई। उनके द्वारा यह भी कहां गया कि आज के युग में मोबाईल का उपयोग किया जाना सामान्य सी बात है, मोबाईल का सही तरीके से पढ़ाई-लिखाई के लिए उपयोग करने की बात कहते हुए व्हाट्सअप पर मेसेजेस और विडियों को देख परखकर देखने तथा फेक कॉल या लिंक आने पर उसे रिसिव न करने व अपनी व्यक्तिगत जानकारी या खाता नम्बर, एटीएम कार्ड की जानकारी नही देने को कहां गया। साथ ही श्लोक “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः” अर्थात् जहां नारी की पूजा की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है वहां देवताओं का वास होता है। कई उदाहरणों के माध्यम से बालिकाओं को उनके विरूद्ध होने वाले अपराधों से बचाव एवं असामान्य स्थिति में अपने सूजबूझ व सजगता से उपाय कर स्वयं या अन्य को किस प्रकार कानूनी व अन्य व्यक्तियों की मदद से बचाया जा सकता है, के बारे में बताया गया। बालिकाओं को यह भी कहां गया कि प्राप्त कानूनी जानकारी अपने परिवार में देवें व अपने छोटे भाई-बहन को गूड टच और बैड टच की शिक्षा अवश्य देवें। उक्त अवसर पर छात्राओं के द्वारा उत्साह प्रदर्शित करते हुए छत्तीसगढ़ी गीत पर नृत्य एवं झांसी की रानी लक्ष्मी बाई के जीवनी पर नाटक मंचन भी किया गया। सचिव द्वारा सभी बालिकाओं को पढ़ लिखकर अपने-अपने रूचि अनुसार आगे बढ़ने के लिए पुरस्कार वितरण कर प्रोत्साहित किया गया। कार्यकम में छात्रावास की छात्राएँ एवं अधीक्षक शमीना यासमीन, छात्रावास के कर्मचारी, पैरालीगल वालेंटियर्स उपस्थित रहें। इसके अलावा प्राधिकरण पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, ताला में विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से मौलिक अधिकार व कर्तव्य एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की जानकारी प्रदान की गई।