स्नातक से कम एजूकेशन वाला कोचिंग संचालन नहीं कर सकता : परगनाधिकारी

राज्य

 

धरमेद्र की रिपोर्ट

अतर्रा बाँदा। आज तहसील सभागार में नगर के अधिकांश कोचिंग संचालको के साथ बैठक करते हुए परगना अधिकारी रावेंद्र कुमार सिंह के द्वारा सभी मानको को पूरा करते हुए कोचिंग संचालित करने के दिशानिर्देश दिए गए। जानकारी के अनुसार परगनाधिकारी अतर्रा ने कहा कि बिना पंजीकरण के कोई भी कोचिंग संचालित नही कर सकता। तथा एक साथ पचास बच्चो को कोचिंग की पढ़ाई कोचिंग संचालन नही कर सकते। इसके अलावा कोचिंग सेंटर पर कम से कम स्नातक से कम एजुकेशन वाला कोचिंग संचालित नही कर सकता स्नातक होना अनिवार्य है इसके अलावा कोई भी कोचिंग संचालित करने वाला व्यक्ति छात्र छात्राओ तथा अभिभावकों को अच्छे अंको की गारंटी नही दे सकता है। इसके अलावा कोचिंग सेंटर पर सभी मूलभूत सुविधाएं होंना अनिवार्य है। सोलह वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कोचिंग भी नही पढ़ा सकते हैं कोचिंग संचालको को सभी मानको का ध्यान देना पड़ेगा इसके अलावा जब तक विद्यालय संचालित होते है तब तक कोई भी कोचिंग सेंटर संचालित नही होगा स्कूल अथवा विद्यालय समाप्ति के बाद ही कोचिंग संचालित किए जा सकते है कोचिंग सेंटर पर शिकायत पेटिका लगाया जाना अनिवार्य है। इसके अलावा क्लास 9 व क्लास 10 के बच्चों को कोचिंग संचालक कोचिंग नही पढ़ा सकते है। इसके तदुपरांत उपजिलाधिकारी ने कोचिंग संचालको से उनकी समस्याओं की जानकारी ली गयी जिस पर राहुल एवं शत्रुघ्न नामक कोचिंग संचालन के द्वारा अवगत कराया गया कि पंजीकरण के नाम से जिला विद्यालय बाँदा के यहां दस से पंद्रह हजार रुपये की मांग की जाती है इसके अलावा रामू कबीर के द्वारा बताया गया कि व्यवस्थाओ तथा मानको के नाम पर अवैध पैसे की मांग की जाती है इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रतिनिधि के रूप में शैमेन्द्र प्रताप सिंह प्रधानाध्यापक की उपस्थिति रही।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *