विष्णु चतुर्वेदी वरिष्ट पत्रकार
उरई ।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन अनुभाग के विज्ञप्ति दिनांक 02 अप्रैल 2024 के द्वारा निगोशिएबुल इन्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 (1881 का एक्ट संख्या 26) की धारा-25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों को काम में लाकर, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति दिनांक 08 जून 1957 के अनुसार राज्य सरकार काम में ला सकती है, महामहिम राज्यपाल महोदया, उत्तर प्रदेश द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के मतदान दिनांक 20 मई 2024 को निर्वाचन के प्रयोजन के लिये जनपद-जालौन में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उक्त तिथि को जिले में कोषागार तथा उप कोषागार भी बन्द रहेंगे।