श्रेयांश दूरवार। // दीनदयाल साहू
ट्रैक्टर दुर्घटना के बाद कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति संभालने में लापरवाही बरतने पर हुई कार्रवाई
रायपुर। सरगुजा संभागायुक्त श्री नरेंद्र कुमार दुग्गा ने प्रशासनिक कार्यों में शिथिलता, कर्तव्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही बरतने के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए सूरजपुर जिले के बिहारपुर में पदस्थ नायब तहसीलदार एवं प्रभारी तहसीलदार श्री करमचंद जाटवर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। संभागायुक्त द्वारा यह कार्रवाई प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 17 अक्टूबर 2026 को सूरजपुर जिले के ग्राम कुबेरपुर में ट्रैक्टर दुर्घटना के बाद उत्पन्न कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने में प्रभारी तहसीलदार श्री जाटवर द्वारा प्रशासनिक शिथिलता बरतने तथा शासकीय सेवक के रूप में अपने दायित्वों के निर्वहन में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने का मामला सामने आया था। प्राप्त प्रतिवेदन में उनके कार्य व्यवहार को शासकीय सेवा की गरिमा के विपरीत एवं गंभीर कदाचार की श्रेणी में माना गया है।
संभागायुक्त श्री दुग्गा ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए श्री जाटवर के उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों के विपरीत पाया है। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि में श्री करमचंद जाटवर का मुख्यालय कार्यालय संभागीय पटवारी प्रशिक्षण शाला, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।