*संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर दायरे में धारा 163 लागू, दो माह तक जुलूस-धरना पर प्रतिबंध*

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लोकेंद्र सिंह भुवाल की रिपोर्ट…

 

*बेमेतरा 17 जून 2026/-* जिला प्रशासन ने संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में शांति, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश को आगामी दो माह के लिए पुनः लागू कर दिया है। यह आदेश 16 जून 2026 से 17 अगस्त 2026 तक प्रभावशील रहेगा।

 

जिला दंडाधिकारी प्रतिष्ठा ममगाईं द्वारा जारी आदेश के अनुसार संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में खाद्य, आदिवासी विकास, कृषि, आबकारी, खनिज सहित विभिन्न शासकीय विभाग संचालित हैं, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में दिव्यांगजन, वृद्धजन, महिलाएं एवं आम नागरिक अपने कार्यों के लिए पहुंचते हैं। परिसर में धरना, प्रदर्शन, जुलूस एवं आमसभाओं के आयोजन से आमजन को असुविधा होने तथा शासकीय कार्य प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

 

आदेश के तहत संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में जुलूस, धरना, आमसभा और प्रदर्शन आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। साथ ही किसी भी सभा, रैली या जुलूस के आयोजन से पूर्व प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। लाउडस्पीकर अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए भी संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी या कार्यपालिक दंडाधिकारी से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा।

 

इसके अलावा ड्यूटी पर तैनात पुलिस एवं सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र या अन्य घातक हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक परंपरा के तहत रखे जाने वाले कृपाण को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

 

प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि कार्यालय परिसर के 100 मीटर के भीतर एक साथ पांच से अधिक व्यक्ति प्रवेश नहीं करेंगे। आदेश सभी राजनीतिक दलों, संगठनों, संघों एवं आम नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा।

 

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि यह कदम शासकीय कार्यों के सुचारु संचालन तथा क्षेत्र में लोक शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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