बैनामा निरस्तीकरण के मुकदमे के बीच महिला ने एसडीएम से लगाई सुरक्षा की गुहार

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  ब्रजेश उदैनियाँ की रिपोर्ट

जालौन। नगर के मुहल्ला कटरा निवासी श्रीमती सुनीता पुरवार पत्नी कुलदीप कुमार एवं उनके पुत्र सौरभ पुरवार ने उपजिलाधिकारी जालौन को प्रार्थना पत्र देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्रार्थना पत्र में बताया गया कि उन्होंने मौजा जालौन बाहर हद परगना जालौन स्थित गाटा संख्या 58 रकबा 0.486 हेक्टेयर भूमि को संजय कुमार पुत्र राधेश्याम निवासी मुहल्ला हिरदेशाह, जालौन से 31 दिसंबर 2024 को पंजीकृत बैनामे के माध्यम से खरीदा था। उक्त भूमि का दाखिल-खारिज भी 10 जुलाई 2025 को तहसीलदार जालौन द्वारा उनके नाम भू-अभिलेखों में दर्ज किया जा चुका है।लेकिन विक्रेता संजय कुमार की पत्नी श्रीमती संजू एवं पुत्री द्वारा बैनामा निरस्तीकरण के लिए सिविल जज जूनियर डिवीजन, जालौन की अदालत में वाद संख्या 135/2026 दायर किया गया है, जिसमें सुनीता पुरवार एवं उनके पुत्र को भी पक्षकार बनाया गया है।

आरोप है कि विक्रेता की पत्नी श्रीमती संजू द्वारा उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। इससे परेशान होकर उन्होंने उपजिलाधिकारी जालौन से मामले में हस्तक्षेप कर अनुचित कार्यों पर रोक लगाने तथा आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की

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