नाबालिक पीड़िता को बहला-फुसलाकर  देह  व्यापार कराने वाले आरोपिया एवं ग्राहको को  पुलिस ने किया गिरफ्तार 

अपराध

शिव शर्मा की  रिपोर्ट

 

राजनादगांव।  धनंजय धृतलहरे पिता दिलीप धृतलहरे उम्र 23 साल निवासी हिमपुरी थाना नवागढ़ जिला बेमेतरा तथा  मुख्य आरोपिया साधना वैष्णव उसे चंगोरा भाठा के मुस्कान गोस्वामी के घर दिनांक 04.02.2024 को लेकर गई थी। साधना वैष्णव एवं मुस्कान दोनों देह व्यपार करते है एवं पीड़िता से भी देह व्यपार करा रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए  पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव  मोहित गर्ग द्वारा शेष आरोपियों को  गिरफ्त करने निर्देश  दिए गए ।             अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव  राहुल देव शर्मा एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़  आशीष कुंजाम के मार्गदर्शन में एवं सायबर सेल से तकनीकी सहायता प्राप्त कर थाना छुरिया से निरीक्षक अवनीश कुमार श्रीवास के नेतृत्व में टीम गठित कर मुस्कान गोस्वामी के घर चगोरा भाठा रायपुर में दबिश दी गई पुछताछ कर मेमोरण्डम लेख किया गया जो जुर्म स्वीकार कर बतायी कि देह व्यपार का कार्य करती हूं मेरे परिचित साधना वैष्णव दिनांक 04.02.2024 को एक लड़की को अपने साथ लेकर आयी थी जो नाबालिक थी जो बतायी थी कि वह उसकी मामा की लड़की है उसे भी काम करना है। तब दिनांक 12.02.2024 को मुस्कान ने अपने कस्टमर जिन्हें कम उम्र की लड़कियों की चाह रहती थी वेत्तन नवरंगे को साधना वैष्णव और पीड़िता का फोटो भेजा था और बतायी थी कि पीड़िता का उम्र मात्र 16 वर्ष है जो उसका एक रात का सौदा तय हुआ जो रूपये देकर अपने मोटरसायकल कमांक सीजी 04 पी बी 1916 में ले जाकर पूरी रात पीड़िता के साथ उक्त तीनों आरोपियों ने अनैतिक कृत्य किया एवं प्रातः लाकर मुस्कान के घर छोड़ गये।  पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी छुरिया निरीक्षक अवनीश कुमार श्रीवास, सउनि सत्तुलाल कंवर, सउनि ए. पी. शीला, प्रयान आरक्षक 1335 मनोज साहू, आर. 460 फुलेन्द्र राजपूत, आर. 1683 असवन वर्मा, म.आर. 1897 फुक्की निषाद का विशेष योगदान रहा।

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