मंदसौर / नाहरगढ (तुलसीराम राठौर)—
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती अदिती गर्ग द्वारा मध्य प्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम 1986 (संशोधित अधिनियम 2002) की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार जिले के संपूर्ण क्षेत्र में अशासकीय एवं निजी नलकूप खनन पर 13 अप्रैल 2026 से 31 जुलाई 2026 तक पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।आदेश के तहत मंदसौर जिले में कोई भी व्यक्ति बिना विधिवत अनुमति (अनुज्ञा) के नलकूप खनन नहीं कर सकेगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को दो हजार रुपये तक का जुर्माना, दो वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों दंड से दंडित किया जा सकेगा।हालांकि, शासकीय योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले नलकूप उत्खनन कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। ऐसे कार्यों के लिए पृथक अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।
