सगे भाई की गैर-इरादतन हत्या के मामले में आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास

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सुशील कुमार मिश्रा की रिपोर्ट

जनपद के थाना नरैनी क्षेत्रान्तर्गत सगे भाई की गैर-इरादतन हत्या के मामले में आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया । बताया गया कि दिनांक 10.09.2022 की रात्रि को जनपद बांदा के नरैनी क्षेत्र के सहबाजपुर के रहने वाले बच्चू पुत्र जागेश्वर ने शराब के नशे में अपने सगे भाई कल्लू पुत्र जागेश्वर के सिर पर लकड़ी के चैले से मार दिया जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गया जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई । जिसके सम्बन्ध में मृतक के पिता जागेश्वर की तहरीर पर थाना नरैनी में मु0अ0सं0 195/22 धारा 304 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना निरीक्षक श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की गई थी । विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था । लोक अभियोजक श्रवण कुमार तिवारी द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी देवेन्द्र सिंह तथा पैरोकार आरक्षी प्रवीण कुमार के अथक प्रयासों से आरोपी भाई को ADJ-I न्यायालय बांदा द्वारा 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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