गांव-गांव में शराब बंदी की लहर नशा के खिलाफ हर ग्राम ने बना रखे है कड़े नियम

Blog

   शिव शर्मा  छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ

राजनांदगांव।             शहर से लगे ग्राम सुन्दरा में आज दिनांक 03/09/2025 दिन बुधवार को आमसभा का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत सुंदरा एवं ग्राम विकास समिति सुंदरा के संयुक्त तत्वाधान मे बैठक हुआ। जिसमें सर्व समाज के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव कर यह निर्णय लिया गया है कि गांव में शराबबंदी, जुआ, सट्टा पर प्रतिबंध एवं छोटे बच्चों को दुकान से गुटका पाउच देने पर प्रतिबंध किया गया एवं सार्वजनिक स्थानों में शराब पीने, गांजा पीने एवं बेचने वालों के खिलाफ दंड का प्रावधान किया गया।

गांव में कढ़ाई के साथ पालन के लिए विभिन्न नियम बनाए गए जिसमें चौक चौराहे, गली मोहल्ले और सार्वजनिक जगह पर बैठक कर शराब पीने वाले को 5100रु. दंड और बातने वाले को 1100 रु. इनाम दिया जाएगा।
शराब गांजा बेचने वाले को 31000रु. बताने वाले को 11000 रु. इनाम दिया जाएगा और आरोपी अपना दंड स्वीकार नहीं करता है तो डबल चार्ज दंड लिया जाएगा।
शराब, गांजा पीकर गाली गलौच करना, अभद्र व्यवहार करता है तो 5100रु. दंड और बातने वाले को 1100रु. इनाम दिया जाएगा।
गांव में सट्टा जुआ खेलने वाले को आदमी पीछे 51,00रु. दंड, बताने वालों को 1100रु. इनाम दिया जाएगा।
जिसके यहां मेहमान या रिश्तेदार आता है और शराब गांजा पीकर गाली गलौज करता है और अभद्र व्यवहार करता है तो घर वालो से 5100रु. दंड और बताने वाले को 1100 इनाम दिया जाएगा।
त्यौहार के समय व कोई भी आयोजन के समय गाली-गलौज और मारपीट करने वाले को व गुट बनाने वालों को प्रति व्यक्ति 11000 रु. और बताने वाले को 2000 इनाम दिया जाएगा.
15 साल के कम उम्र वाले बच्चे को गांव में कोई भी दुकानदर के द्वारा गुटखा-पाउच, बीडी सिगरेट नही दिया जायेगा। अगर किसी भी दुकानदरों के द्वारा बच्चों को गुटखा-पाउच, बीडी सिगरेट देते हुऐ पाया जाता है तो उसको 5100रु. दंड और बताने वाले को 1100 इनाम दिया जाएगा।
टिप – उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने पर उचित कानूनी करवाही किया जागेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *