आत्माराम त्रिपाठी की रिपोर्ट
बांदा । जिलाधिकारी बाँदा द्वारा जनपद में बालू मोरम के समस्त खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा-पत्र खनन क्षेत्रों की जांच कर काफी करवाई करने के निर्देश दिये गये है। जांच हेतु गठित संयुक्त टीम द्वारा तहसील सदर व तहसील पैलानी में निम्नलिखित खनन पट्टो क्षेत्रो की जांच/माप की गयी, जिसका विवरण निम्नवत है:तहसील बाँदा स्थित ग्राम-गंछा के गाटा सं0-1971/1 रकबा 24.71 एकड़, जो गे० ओग ट्रेडर्स प्रो० राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामआसरे तिवारी निवासी ग्राम मेथीटिकुर, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव के पक्ष में स्वीकृत है, की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 23.11.2024 को की गयी। जांच में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्दर 3503 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन / परिवहन किया जाना पाया गया है। अनुज्ञाधारक द्वारा किये गये उक्त कृत्य के सम्बन्ध में रू0 31,52,700/- का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत की गयी है।वहीं तहसील बाँदा स्थित ग्राम बेंदाखादर के गाटा सं0-2/4, 2/23, 2/24 व 2/28 (खण्ड सं०-03) रकबा 21.00 हे०, जो मे० पहलवान ट्रेडर्स प्रो० कैलाश सिंह यादव पुत्र राम वृक्ष सिंह यादव निवासी म०नं० 1095, उपहार एल्डिको उद्यान-II. रायबरेली रोड, थाना पी०जी०आई०, जिला लखनऊ के पक्ष में स्वीकृत है, की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 22.11.2024 को की गयी। जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्दर 2310 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन/परिवहन व खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 3762 घन म० बालू/मोरम का अवैध खनन / परिवहन किया जाना पाया गया है। पट्टाधारक द्वारा किये गये उक्त कृत्य के सम्बन्ध में रू0 54,64,800/- का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत की गयी है जबकी तहसील पैलानी स्थित ग्राम मडौली खुर्द खादर के गाटा सं0-58, 107, 108, 109, 110, 111 व 114 कुल रकबा 7.053 हे०, जो गे० प्रज्ञाविजन बिजिनेस (ओ.पी.सी.) प्रा०लि० निवासी-94 एल्डिको ग्रीन, गोमती नगर, लखनऊ निदेशक यदुवंशी विकास सिंह पुत्र यदुवंशी अशोक कुमार सिंह निवासी म०नं0-72 साई नगर फेस-2 सिंहपुर, थाना सारनाथ, तहसील सदर, जिला वाराणसी के पक्ष में स्वीकृत है. की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 22.11.2024 को की गयी। जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्दर 1651.50 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन / परिवहन व खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 1363.50 घन म० बालू/मोरम का अवैध खनन/परिवहन किया जाना पाया गया है। पट्टाधारक द्वारा किये गये उक्त कृत्य सम्बन्ध में रू0 27,13,500/- का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत की गयी है।
तो तहसील पैलानी स्थित ग्राम खपटिहां कलां के गाटा सं0-62 व 63/1 रकबा 42.00 एकड़, जो सुधात्म इंटर प्राइचेज प्रो० गनोज कुमार मिश्रा पुत्र सतीश चन्द्र मिश्रा निवासी बी-145 सेक्टर 51 नोएडा, गौतमबुद्ध नगर के पक्ष में स्वीकृत है, की संयुक्त जांच राजस्व विभाग, पुलिस विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 21.11.2024 को की गयी। जांच में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अन्दर 1101.50 घन मी० बालू/मोरम का अतिरिक्त खनन / परिवहन किया जाना पाया गया है। अनुज्ञाधारक द्वारा किये गये उक्त कृत्य के सम्बन्ध में रू0 9,91,350/- का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत की गयी है। इस तरह से जिला प्रशासन द्वारा की गयी कार्यवाई से यह बात सिद्ध होती है पत्रकारों द्वारा अबैध खनन ओवर लोडिंग की जो खबरें वह प्रकाशित करते रहे वह सौ टके सत्य थी जिसका प्रमाण आज सयुंक्त टीम द्वारा की गई जांच में पाया गया अबैध खनन है जिसपर जुर्माना की नोटिस जारी हुई किंतु इस टीम को अभी बरियारी , खदान सहित नरैनी तहसील क्षेत्र में चल रहे अबैध खनन क्यों नहीं दिखाई दे रहे यह विचारणीय है देखना यह है कि जिला प्रशासन द्वारा गठित यह सयुंक्त टीम यहाँ कब पहुचती है और क्या कार्यवाही करती है।