आत्माराम त्रिपाठी
बांदा मुख्य चिकित्सा अधिकारी बांदा ने बताया है कि आज अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के सभागार में नगर मजिस्ट्रेट, अध्यक्ष नम्याङ्ग नियंत्रण प्रवर्तन दल बांदा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत तम्बाकू मुक्तः युवा अभियान का शुभारम्म गोती व हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से किया गया। उपरोक्त अभियान 2 माह तक चलेगा। उक्त अभियान के अंतर्गत पैलो नाइन कैम्पेन, माडनेज इंस्टालेशन, दीवार लेखन व जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से जनपद के 160 विद्यालयों को ‘तम्बाकू मुक्त विद्यालय घोषित किया जाएगा। गावों में युवाओं को गुटखा, पान-मसाला, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि का सेवन न करने व उसे छोड़ने के लिए ग्राम प्रधान व मंत्रियों के माध्यम से प्रेरित एवं जागरूक किया जाएगा।
मुख्य चिकित्मा अधिकारी डाक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने अवगत कराया कि तम्बाकू में होने वाली बीमारियों का खतरा भयावह है। तम्बाकू का हर वर्ग में बढता हुआ उपयोग एक महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य समस्या बन गया है। भारत में प्रतिवर्ष करीब 10 लाख लोग तम्बाकू के उपयोग के कारण असमय मृत्यु का शिकार हो जाते है एवं 5500 नए युवा प्रतिदिन तम्बाकू का उपयोग प्रारम्भ करते हैं।
नोडल अधिकारी डाक्टर आर एम प्रसाद द्वारा अवगत कराया गया कि धूम्रपान करने वाले व्यक्ति पर तम्बाकु का जितना गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है, उतना ही दुष्प्रभाव उसके आस-पास रहने वाले लोगों पर भी पड़ता है। जिसमें वुजुर्ग, बच्च व महिलाएं शामिल हैं।
नगर मजिस्ट्रेट मंदीप केला द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 की विभिन्न धाराओं का क्रियान्वयन एवं अनुपालन कराया जा रहा है। डिमफे अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान करने वालों पर ८० 200/- तक का जुर्माना किया जा सकता है। तम्बाकू उत्पादों के प्रचार प्रसार एवं विज्ञापन करने बालों पर 1000/- ग० में 5000/- २० तक का जुर्माना किया जा सकता है। किसी भी शैक्षिक संस्थानों की परिधि में 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की विक्री करने वालों पर 200/- २० तक का जुर्माना किया जा सकता है। 18 वर्ष में कम आयु के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पादों की विक्री करना या किसी और के द्वारा उससे विक्री करवाए जाने पर 20 200/- तक जुर्माना किया जा गकता है। तम्बाकू उत्पादों को विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के साथ ही वेचा जा सकता है, यदि तम्बाकू उत्पादों के पैकेज पर विनिर्दिष्ट चेतावनी का उल्लेख नहीं है तो ऐसे दुकानदारों पर 5000/- रु० से 10000/- रु. तक का जुर्माना किया जा सकता है।
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला सलाहकार डाक्टर रामबीर सिंह ने बताया कि सन 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दुनिया भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर तम्बाकू के उपयोग के विनाशकारी प्रभावी (मृत्यु और बीमारी) के बारे में जागरूकता वढाने के लिए “विश्व तम्बाकु निषेध दिवस’ की भी शुरुआत की गयी, जो कि प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। उपगेलः कार्यक्रम के अनर्गत इम वर्ष जनपद के 160 विद्यालयों को तम्बाकू मुक्त घोषित किया जाना है। जिसके अंतर्गत येलो लाइन कैम्पेन चलाने हुए प्रत्येक विद्यालय के मुख्य द्वार के फर्ण पर पैलो पेट में ‘तम्बाकू मुक्त विद्यालय लिखाया जा रहा है, दीवार लेखन कराया जा रहा है तथा धूम्रपान तम्बाकू निषेध क्षेत्र के माइनेज व पोस्टर भी लगवाये जा रहे।