नीमच मे 30 अक्टूबर को अफीम नीति मे संशोधन को लेकर सौपा ज्ञापन

नाहरगढ(तुलसीराम राठौर)–आदरणीय किसान बंधुओं का सादर अभिवादन। केंद्र सरकार द्वारा घोषित नई अफीम नीति में मॉर्फिन की निर्धारित मात्रा 4.2 से बढ़ाकर 4.4 करने से अनेक किसानों के चीरे वाले पट्टे प्रभावित हुए हैं तथा उन्हें पाँच आरी के सीपीएस पट्टों में परिवर्तित कर दिया गया है। वहीं, सीपीएस पद्धति में 90 किलो से अधिक औसत डोडा देने के बावजूद किसानों को केवल पाँच आरी के पट्टे दिए गए हैं। यह किसानों के साथ अन्याय है।
किसानों को वर्ष 1997-98 के पुराने पट्टे बहाल होने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें भी नीति में शामिल नहीं किया गया। नए पट्टे देने की मांग भी पूरी नहीं हुई। इसके साथ ही डोडाचूरा के संबंध में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 एवं 8/29 को हटाने की मांग पर भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

हमारी प्रमुख मांगें:
🔹 अफीम का भाव बढ़ाकर ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) प्रति किलो किया जाए।
🔹 मॉर्फिन की निर्धारित मात्रा में किसानों के हित में संशोधन किया जाए।
🔹 प्रभावित किसानों को उनके पुराने चीरे वाले पट्टे बहाल किए जाएँ।
🔹 वर्ष 1997-98 के पात्र किसानों को पट्टे दिए जाएँ तथा नए लाइसेंस जारी किए जाएँ।
🔹 सीपीएस पद्धति में किसानों के साथ हो रहे अन्याय को दूर किया जाए।
🔹 डोडाचूरा के संबंध में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 एवं 8/29 को हटाने की मांग पर उचित निर्णय लिया जाए।
अतः समस्त किसान बंधुओं से अपील है कि किसान हितों की रक्षा एवं अफीम नीति में आवश्यक संशोधन करवाने के लिए दिनांक 30 अक्टूबर 2026, शुक्रवार को प्रातः 11:30 बजे, आंबेडकर सर्कल, मेसी चौराहा, नीमच पर अधिक से अधिक संख्या में एकत्रित हों।
यहाँ से नारकोटिक्स कार्यालय, उप आयुक्त, नीमच पहुँचकर ज्ञापन सौंपा जाएगा और केंद्र सरकार से किसान हितैषी अफीम नीति लागू करने की मांग की जाएगी।आइए, किसान एकता का परिचय दें और अपने हक की आवाज बुलंद करें। किसान एकता जिंदाबाद!
अन्नदाता किसान जिंदाबाद। सभी से निवेदन के साथ अपील श्यामलाल जोकचन्द 9406839078 ने की है ।
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