*राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं रोटी बैंक सोसाइटी के तत्वावधान में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित*

 अनिल सक्सेना की रिपोर्ट

बांदा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के तत्वावधान में तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा की अध्यक्षा एवं जनपद न्यायाधीश श्रीमती अल्पना के निर्देशन में राजकीय इंटर कॉलेज, कालिंजर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में “सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भविष्य अभियान”, शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009, पॉक्सो एक्ट-2012 तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में छात्र-छात्राओं और ग्रामीणों को महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी दी गई।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए श्रीमती अल्पना ने आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली मेगा राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में बैंक वसूली, किरायेदारी, दीवानी, उत्तराधिकार, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, चेक बाउंस, जनोपयोगी सेवाओं, राजस्व, चकबंदी, श्रम वाद तथा शमनीय प्रकृति के आपराधिक मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। साथ ही ई-चालानों और बैंकिंग व वित्तीय मामलों के त्वरित समाधान के लिए विशेष लोक अदालत भी आयोजित होगी।

विशेष न्यायाधीश (डकैती) डॉ. विकास श्रीवास्तव ने “सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भविष्य” अभियान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बच्चों को यौन शोषण और उत्पीड़न से बचाने के लिए अभिभावकों एवं शिक्षकों की सक्रिय भूमिका बेहद जरूरी है। उन्होंने विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया।

अपर जिला जज श्रीपाल सिंह ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। उन्होंने बताया कि निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं।

सिविल जज (जू.डि.) नरैनी एवं ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी श्री आलोक कुमार वर्मा ने पॉक्सो एक्ट-2012 के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी देते हुए बच्चों की सुरक्षा और कानूनी संरक्षण के अधिकारों पर प्रकाश डाला।

इस अवसर पर रोटी बैंक सोसाइटी, बांदा की ओर से अध्यक्ष श्री रिजवान अली, संगठन मंत्री श्री सुनील सक्सेना एवं उनकी टीम ने छात्र-छात्राओं को ज्योमेट्री बॉक्स, कॉपी और पेन वितरित किए। महिलाओं को साड़ियां तथा पुरुषों को शर्ट भी प्रदान की गईं।

शिविर में विशेष न्यायाधीश श्री चन्द्रपाल, विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम) डॉ. विकास श्रीवास्तव, अपर जिला जज श्रीपाल सिंह, सिविल जज (सी.डि.) श्री अंशुमाली पाण्डेय, सिविल जज (जू.डि./त्वरित-1) श्री सुभांशु दास, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय नरैनी श्री आलोक कुमार वर्मा, तहसीलदार नरैनी श्री सतीश कुमार वर्मा, थानाध्यक्ष कालिंजर श्री दारा सिंह, वरिष्ठ लिपिक श्री रामनरेश, डीईओ श्री राशिद अहमद, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के श्री आदित्य धुरिया ,रोटी बैंक सोसाइटी के पदाधिकारी रिजवान अली, सुनील सक्सेना,मोहम्मद सलीम, अलीमुद्दीन, मो शमीम, अख्तर किरमानी, नशीर अहमद, अब्दुल मुजीब, सचिन साहू राजू तोमर, महबूब कालिंजर,तरन्नुम फातिमा, रेणुका गुप्त,सहाना खान,सबीहा नूरानी, आदि ने सहयोग किया।

कार्यक्रम का संचालन श्रीमती सुमन शुक्ला ने किया। शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। छात्र-छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। अंत में राजकीय इंटर कॉलेज, कालिंजर के प्रधानाचार्य श्री राम शरण द्विवेदी ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया।

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