नरैनी: धान मिल मालिक पर फर्जी बिल से भुगतान लेने के प्रयास में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

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रिपोर्ट सोनू करवरिया

नरैनी/बांदा। यूपी स्टेट एग्रो के भुगतान से संबंधित कथित फर्जीवाड़े के मामले में नरैनी कस्बा निवासी धान मिल मालिक के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा प्रारंभिक कार्रवाई न किए जाने पर न्यायालय के आदेश के बाद कोतवाली नगर पुलिस ने मामला पंजीकृत किया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, गिरवा थाना क्षेत्र के सहेवा गांव, वर्तमान निवास आनंद नगर बांदा निवासी अशोक कुमार कुशवाहा, उप महाप्रबंधक (खरीद), कृषक बहुउद्देशीय विपणन समिति लिमिटेड, ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदा की अदालत में धारा 175(3) के तहत वाद दायर किया था। उन्होंने बताया कि वह यूपी स्टेट एग्रो के लिए किसानों की धान एवं गेहूं की फसलों की खरीद का कार्य करते हैं।
वाद में आरोप लगाया गया कि नरैनी कस्बा निवासी धान मिल मालिक रामप्रताप पुत्र सुंदरलाल की मिल में धान की दराई कर चावल तैयार कराया गया था। आरोप है कि मिलर रामप्रताप और उसके मुनीम रामकरन ने यूपी एग्रो से पूर्ण भुगतान प्राप्त करने के बावजूद फर्जी मुहर व हस्ताक्षर तैयार कर 1,04,248 रुपये का अतिरिक्त भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से बिल प्रेषित किया।
विभाग द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बावजूद संबंधित आरोपियों ने संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया। शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक को भी पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की गई थी, किन्तु कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण ली गई।
न्यायालय के आदेश पर कोतवाली नगर पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी एवं जालसाजी से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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