ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध चला चालानी अभियान

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  सनत कुमार बुधौलिया की रिपोर्ट

उरई ।       आज दिनाँक 30.01.2026 को ‘‘राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह’’ के अंतर्गत  अवधेश चौहान क्षेत्राधिकारी पुलिस, राजेश कुमारसहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) प्रथम दल, कुलदीप कुमार माइनिंग इंस्पेक्टर व उमेश कुमार खनिज विभाग द्वारा संयुक्त रुप से ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाया गया।
उक्त अभियान कालपी व कदौरा क्षेत्र में चलाया गया जिसमें 09 आवरलोड वाहनों के विरुद्ध चालान/निरुद्ध की कार्यवाही करते हुए 08 वाहन कालपी मण्डी में निरुद्ध किये गये व 01 वाहन आटा मण्डी में निरुद्ध किया गया तथा 01 वाहन जो कीचड़ में अत्याधिक फस जाने के कारण उसको नहीं निकाला जा सका। उक्त वाहन का खजिन विभाग व परिवहन विभाग द्वारा मौके पर चालान करते हुए वाहन स्वामी से चालान का ऑनलाइन प्रशमन शुल्क जमा कराया गया।
सुरेश कुमार वरिष्ठ-सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), जनपद-जालौन द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों पर बिना नम्बर प्लेट/कूट रचित नम्बर प्लेट/माल वाहनों/यात्री वाहनों की जाँच की गयी तथा जो भी वाहन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाये गये उनके विरुद्ध नियमानुसार प्रवर्तन की कार्यवाही करते हुए उनके चालान किये गये। उक्त जागरुकता अभियान में समस्त वाहन चालकों को एच०एस०आर०पी० नम्बर प्लेट लगाकर वाहन का संचालन करने, वाहन से ओवरलोड माल न ढोने, माल वाहनों में सवारियाँ न बैठाने, रात्रि व कोहरे के दृष्टिगत वाहनों में रिफ्लेक्टर टेप लगाकर वाहन का संचालन करने की सलाह दी गयी तथा सभी को सुरक्षित परिवहन के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए जागरुक किया गया व सभी से अपील की गयी कि वह समस्त वैध प्रपत्रों के साथ वाहन का संचालन करें, नशे की हालत में वाहन न चलायें, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें, ओवर स्पीड में वाहन न चलायें, गलत दिशा में वाहन न चलायें, बिना नम्बर प्लेट के वाहन का संचालन न करें, क्षमता से अधिक सवारियाँ न बैठाने, कोहरे में वाहन की गति सीमा कम रखें, कोहरे में दृश्यता कम होने की दशा में वाहन का संचालन न करें तथा वाहन को किसी सुरक्षित जगह पेट्रोल पम्प आदि पर खड़ी कर लें, जिससे किसी भी अप्रिय दुघर्टनाओं से बचा जा सके। साथ ही सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित अन्य नियमों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गयी व जागरुक किया गया तथा 01 स्लीपर बस को नियम विरुद्ध पाये जाने पर थाना आटा में नियमानुसार प्रवर्तन की कार्यवाही करते हुए निरुद्ध किया गया।

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