रिपोर्ट : सनत बुधौलिया
रायपुर।छत्तीसगढ़ कार्यभारित एवम अकास्मिकता से वेतन पाने वाले सेवा के नियमित स्थापना की सदस्यता के कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान के आदेश वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन के परिपत्र दिनांक ,16/02/2024 को जारी किए गए हैं। ज्ञात हो कि अकस्मिकता एवम कार्यभारित सेवा के स्थाई सदस्यता वाले कर्मचारियों को सदस्यता प्राप्त तिथि से 10 वर्ष एवं 20 वर्ष की सेवा पश्चात प्रथम एवं द्वितीय समयमान वेतनमान दिए जाने के संबंध में वित्त विभाग द्वारा पहले ही आदेश जारी किए जा चुके हैं।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष जी पी बुधौलिया ने बताया कि राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब उन कर्मचारियों को 30 वर्ष की सेवा के पश्चात वित्त विभाग के निर्देश एवम शर्तो अनुसार दि 01/01/2017 की गणना से तृतीय समयमान वेतनमान की पात्रता होगी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष श्रीधर नायडू ,उप प्रांताध्यक्ष अशोक नवरे,इंदल प्रसाद,रमेश चन्द्र मारकंडे, प्रमोद कुमार, आरपी द्विवेदी ,नटवर सिंह राठौर, अशोक पाण्डेय,सीपी जांगडे, लक्ष्मी कांत पटेल, सुरेंद्र साव, राजनादगांव, प्रभात पटेल, नितिन खरे, दीपक शर्मा, आरके डडसेना, नन्द कुमार मिश्रा, विनोद पैकरा, सुखीराम धृतलहारे, एचजी मेहरा, सऊद अंसारी,राहिब अली खान, इशरत जहां खान, सुभाष चौहान ,अजय मौर्य, मो रऊफ खान, एसपी दुबे, आदि कर्मचारी नेताओं ने इस आदेश से खुशी जाहिर की है।