उरई । पुलिस अधीक्षक डॉ० दुर्गेश कुमार ने बताया कि जनपद जालौन में कम्प्यूटर मय सह उपकरण तथा निष्प्रयोज्य राजकीय सम्पत्ति, दंगा निरोधक उपकरण, मेस पात्र, स्पोर्ट का सामान, बिजली का सामान एवं अन्य वस्तुओं की सार्वजनिक नीलामी दिनाँक 10.09.2025 को पुलिस लाइन उरई जनपद जालौन प्रागंण में प्रातः 10:00 बजे से होगी।
उन्होंने बताया कि जनपद के कबाड़ी/ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि उक्त नीलामी की प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु निम्न शर्ते है- बोली लगाने से पूर्व जमानत धनराशि रूपया- 20000.00 (बीस हजार रूपया मात्र) आधारकार्ड, पैन कार्ड के साथ जमा करना होगी। जो उच्चतम बोलीदाता को छोडकर अन्य सभी को तुरन्त वापस कर दी जायेगी। नीलामी की धनराशि बोली समाप्त होने पर तत्काल जमा करनी होगी तथा बोली की धनराशि से अलग कोई भी देय कर ठेकेदार को निवार्यता जमा करना होगा। बोलीदाता को किसी भी सरकारी विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है अथवा जिलाधिकारी द्वारा जारी किया गया चरित्र व हैसियत प्रमाण पत्र जो 06 माह से पूर्व का न हो होना अनिवार्य है। ब्लैकलिस्टेड ठेकेदार वोली लगाने का हकदार नहीं होगा। सबसे अधिक बोली लगाने वाला व्यक्ति ठेकेदार द्वार यदि भुगतान तत्काल नहीं किया जाता है तो जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी। किसी भी बोली / नीलामी को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा। उच्चतम बोली दाता को नीलामी के पश्वात सामान जिस स्थिति ने पुलिस लाइन में स्थित है वही से उठाना होगा। किसी प्रकार का बाद-विवाद की स्थिति में पुलिस अधीक्षक का निर्णय अन्तिम होगा जिसके विरूद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकेगी। सबसे अधिक बोली लगाने वाले ठेकेदार के पक्ष में नीलामी छोड़ दी जायेगी तथा सामान तत्काल उठाना होगा।
