बाल श्रम अपराध की श्रेणी में आता है :महिला बाल विकास मंत्री

राज्य

 

दीनदयाल साहू

रायपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर कहा है कि बाल श्रम अपराध की श्रेणी में आता है इसलिए अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए बच्चों का जीवन दांव पर ना लगाएं। बच्चे समाज और देश का भविष्य होते हैं।
श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि बाल श्रम, बाल तस्करी के कई मामले आज भी सामने आते रहते हैं। लोग कल-कारखानों सहित अपने घर-दुकानों में भी छोटे-छोटे बच्चों से काम करवाने लगे हैं। इस दौरान बच्चों से दुव्र्यवहार और हिंसा की कई घटनाएं भी प्रकाश में आई हैं। उन्होंने कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से ऐसा काम लेना जो उनके स्वास्थ्य और जीवन के लिए असुरक्षित हो, कानूनन अपराध है। सरकार ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करती है, लेकिन इसके लिए प्रत्येक नागरिक का जागरूक होना जरूरी है। बच्चों के प्रति किसी भी प्रकार के अवैधानिक नियोजन, हिंसा, अपराध और दुव्र्यवहार की घटनाओं के प्रति सजग और सतर्क रहें।

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