संतोष कुमार सोनी की रिपोर्ट
बांदा– बांदा की तेजतर्रार न्याय प्रिय जिलाधिकारी श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल ने जिले में संचालित बालू खदानों का संज्ञान लेते हुये निरीक्षण किया जिसमें पथरी खदान जोकि गाटा सं०72/47 का भाग 74/1 का भाग ( खण्ड सं०-2) कुल रकवा 46.94 एकड़ जो अवधेश त्रिपाठी पुत्र देवी प्रसाद त्रिपाठी के नाम आवंटित है जिसमें जांच करने पर पता चला की खदान संचालक द्वारा ई एम एम-11 के सापेक्ष अपने स्वीकृत क्षेत्र से 1354 घन मीटर अतिरिक्त बालू का खनन/परिवहन कर लिया गया है जिसमें जिलाधिकारी बांदा द्वारा कार्यवाही करते हुये 17,18,600 रु०का जुर्माना अधिरोपित करने हेतु नोटिस जारी किया ठीक इसी प्रकार दादौखादर खदान जो संचालक मे० फाल्गुन गिरि माइन्स पार्टनर आलोक कुमार शुक्ला के नाम आवंटित है जिसका घाटा सं० 38,40,41 का भाग व 42 का भाग (खण्ड सं० -07) कुल रकवा 12,00 हेक्टेयर जिसकी जांच करने पर पाया गया की ई एम एम- 11 के सापेक्ष खदान संचालक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र से 2698 घन मीटर अतिरिक्त बालू का खनन/परिवहन कर लिया गया है जिसमें तत्काल कार्यवाही करते हुये खदान संचालक को उक्त अवैध कृत्य करने के संम्बन्ध में रु० 24,28,200 का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया! जिलाधिकारी की इस कार्यवाही से खदान संचालको में हड़कम्प मचा हुआ है!!