*कार्यालयीन समय में शराब सेवन करने पर सहायक ग्रेड-2 निलंबित

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 शिव शर्मा की रिपोर्ट

राजनांदगांव । कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालयीन समय में शराब का सेवन कर कर्तव्य पर उपस्थित होने पर सहायक ग्रेड-2 श्री राधेश्याम ठाकुर पर कड़ी कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सहायक ग्रेड-2 श्री राधेश्याम ठाकुर कार्यालयीन समय में शराब का सेवन कर ड्यूटी पर उपस्थित पाया गया। पूछताछ के दौरान उनका व्यवहार भी अनुचित पाया गया। इसके अतिरिक्त मेडिकल परीक्षण हेतु भेजे जाने की प्रक्रिया के दौरान बिना सक्षम अनुमति के कार्यालय से अनुपस्थित हो गया। यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 एवं 7 के प्रतिकूल पाया गया। कृत्य को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत श्री राधेश्याम ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय सीडीपीओ कार्यालय छुरिया निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि शासकीय कार्य में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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