आलोक पाठक बिलासपुर से
बिलासपुर। गत दिनों प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी राजनादगांव अभय जायसवाल द्वारा स्कूली छात्राओ के साथ दुर्व्यवहार करते हुए जेल भिजवाने की धमकी देने संबंधी प्रकरण को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सचिव स्कूल शिक्षा,संचालक लोक शिक्षण, कलेक्टर राजनादगांव, डीई ओ राजनादगांव को नोटिस जारी किया है।
आपको बताते चले कि 04 सितंबर को राजनादगांव प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल ने स्कूली छात्राओं को जेल भेजने की धमकी दी थी ,इस मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पूरे प्रकरण पर लीपा पोती करते हुए अभय जायसवाल को उपकृत करते हुए प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के पद से हटा कर लोक शिक्षण संचालनालय ने पदस्थ कर दिया है,जबकि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी को तुरंत निलंबित किया जाना था , किंतु भला हो हाई कोर्ट का जहां जस्टिस मान रमेश सिन्हा तथा जस्टिस मान बी डी गुरु ने जिला शिक्षा अधिकारी के व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए सुनवाई की तथा 12 सितंबर को स्कूल शिक्षा सचिव ,संचालक, कलेक्टर,तथा डीई ओ को नोटिस देकर जबाब मांगा है।
प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल द्वारा स्कूली छात्राओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है उसकी सभी और निंदा हो रही है तथा उन छात्राओं के साथ हुए अन्याय पर अभय जायसवाल को तुरंत निलंबित करते हुए न्याय की मांग कर रही है।