बीएड डिग्री धारक शिक्षको की नौकरी पर खतरे

राज्य

शिव शर्मा की रिपोर्ट

रायपुर ।      छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए प्रायमरी स्कूलों में नियुक्त ​बीएड शिक्षकों को नौकरी से निकालने का आदेश दिया था, जिसके बाद से पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। बीएड  योग्यताधारी बने बीएड शिक्षकों को नौकरी जाने का डर सता रहा है।

इस प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए  सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान सामने आया है। प्राइमरी स्कूलों में पदस्थ बीएड शिक्षकों को नौकरी निकाले जाने के मामले में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि अभी बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षकों को नहीं निकाला जाएगा। सरकार उनके लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगी, क्योंकि सभी को रोजगार देने का सवाल है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 के अपने आदेश में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त बीएड अभ्यर्थियों को  नौकरी से बाहर निकालने का फैसला सुनाया है। ज्ञात हो कि पिछली सरकार में बीएड अभ्यर्थियों की सहायक शिक्षक के पद पर नियमानुसार नियुक्ति हुई थी। भर्ती विज्ञापन में भी बीएड अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक के लिए पात्र बताया गया था, जिसके अनुसार तकरीबन साढ़े 3 हजार बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षक के रूप में विगत 6 माह से कार्यरत हैं।

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