कोंच | डकैती… कानून की नजर में आतंक का दूसरा नाम। ऐसा ही दिल दहला देने वाला मंजर 04/05 सितंबर 2026 की रात ग्राम सिमरिया में देखने को मिला, जब हथियारबंद डकैतों ने 70 वर्षीय बुजुर्ग रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी रघुवीर अहिरवार के घर को निशाना बनाया।
बताया जाता है कि रात करीब 1:15 बजे बुजुर्ग बाथरूम के लिए उठा, जैसे ही दरवाजा खोला, पहले से घात लगाए बैठे बदमाश तमंचा लेकर घर में घुस गए। पूरे परिवार को एक कमरे में बंधक बनाकर चांदी के जेवरात, सिक्के और नगदी लूटकर अंधेरे में फरार हो गए।
मामले में थाना कोतवाली कोंच पर मु0अ0सं0 188/2026 धारा 310(2) डकैती व धारा 317(3) बीएनएस के तहत 3 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।
कुल 5 मुल्जिम, 4 जेल में, 1 फरार –
विवेचना में कुल 5 मुल्जिमों के नाम आए। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जबकि एक आरोपी ने न्यायालय में आत्मसमर्पण (सरेंडर) किया था, जो 18 सितंबर 2026 से जिला कारागार उरई में बंद था। 1 मुल्जिम अभी भी फरार बताया जा रहा है।
रिमांड के दौरान एक आरोपी लक्ष्मीकांत की निशानदेही पर अधनिर्मित प्लाट से गिट्टी की बोरी में से 06 लच्छा, 04 चांदी के सिक्के, 01 जोड़ी पायल बरामद होना बताया गया।
हाईकोर्ट से आरोपी लक्ष्मीकांत की जमानत मंजूर
जिला कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद परिजनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट में अधिवक्ता योगेश दत्ता मिश्रा व शिवांगी चतुर्वेदी ने पैरवी की।
सभी दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राहत दी।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या – 39455/2026
माननीय न्यायमूर्ति श्री अवनीश सक्सेना की अदालत, आदेश दिनांक – 04 नवंबर 2026
कोर्ट ने आरोपी लक्ष्मीकांत पुत्र ब्रजपाल अहिरवार निवासी पनयारा की जमानत मंजूर कर ली है। अब ट्रायल कोर्ट में जमानतदार दाखिल होने के बाद रिहाई होगी।