जिला अधिकारी बांदा ने बिलहरका प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया

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आत्माराम त्रिपाठी की रिपोर्ट
बांदा जिलाधिकारी श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल ने छठीया, ग्राम प्रधान बिल्हरका को कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए बताया है कि छोटू पुत्र बड़ा लाल , निवासी ग्राम विल्हरका द्वारा , जिलाधिकारी को सम्बोधित शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 21.03.2024 को प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रधानमंत्री आवास में आपकी सहमति से गाँव के दलाल मंगल पटेल पुत्र रामरूप पटेल द्वारा योजना का लाभ दिलाने हेतु रूपया मांगने सम्बन्धी की गई शिकायत की जॉच आख्या पुलिस अधीक्षक बाँदा के पत्र संख्या-एसटी/एसपी-28/2024 दिनांक 0404.2024 के माध्यम से प्रेषित की गई है। जॉच आख्या में उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत सरकारी कालोनी की प्रथम किश्त रू0 40000.00 प्राप्त होने के पश्चात् दूसरी किश्त का पैसा दिलाने के नाम पर आप मंगल पटेल द्वारा नरैनी में देने हेतु राकेश निषाद उपरोक्त से भी पचास हजार रू० की मांग की गई थी। आवेदक छोटू पुत्र बडालाल निषाद द्वारा उपलब्ध कराई गई कॉल रिकार्डिंग से स्पष्ट है कि मंगल पटेल द्वारा अधिकारी को पैसा देने हेतु दस हजार रू० की मांग की गई है जिसमें आप की संलिप्तता भी प्रतीत होती है। आप द्वारा जाँच अधिकारी को दिये गये बयान में भी अवगत कराया गया है कि मुझसे पूर्व मंगल पटेल पुत्र रामरूप पटेल निवासी अंश भावरपुर ग्राम बिल्हरका ग्राम पंचायत बिल्हरका के ग्राम प्रधान रहे है, जो वर्तमान में ग्राम पंचायत बिल्हरका के सदस्य भी है. उन्हीं की देख-रेख में काम करता हूँ। आपके इस बयान से स्पष्ट है कि आप द्वारा स्वयं अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जाता है जो कि नियमानुसार नहीं है तथा पदीय दायित्वों के विपरीत है।
उक्त जाँच आख्या के आधार पर यह पाया गया कि ग्राम प्रधान द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन निष्ठा पूर्वक नहीं किया जा रहा है जिसके कारण शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ निर्वाध रूप से ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है।

अतः उक्त के क्रम में ग्राम प्रधान को उ०प्र० पंचायतीराज अधिनियम की धारा-95 (1) (जी) के तहत कारण बताओं नोटिस निर्गत करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण साक्ष्यों सहित 21 दिन के अन्दर जिला पंचायत राज अधिकारी बॉदा के समक्ष स्वयं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आपका उत्तर
संतोषजनक व समय पर प्राप्त न होने पर आपके विरूद्ध विहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

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