बिष्णु चंसोलिया की रिपोर्ट
उरई। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने कहा कि उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू है, बोर्ड की परीक्षाओं में छात्र-छात्राओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो को दृष्टिगत रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी के अनुसार रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक डीजे व लाउडस्पीकर 70 डिसमिल के ऊपर आवाज पर पूर्णतया प्रतिबंध है। इसको लेकर मैरिज हॉल और बैंक्वेट हॉल किसी भी आयोजन से जुड़ा हो डीजे की आवाज तेज होने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने परीक्षाओं में छात्रों को परेशानी न हो इसके लिए थाना अध्यक्ष, उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारियों को शतप्रतिशत अनुपालन हेतु लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि अपने-अपने थाना क्षेत्र में स्थित मैरिज हाल बैंक्विट हॉल और डीजे संचालकों के साथ वार्ता करना सुनिश्चित करें और रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र जैसे डीजे आदि का प्रयोग और अन्य किसी प्रयोग का शोर न हो, यह भी सुनिश्चित रहे कि जनपद में धारा 144 सी लागू है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए।