राजकीय पेंशनरों एवं उनके पात्र आश्रितों को कैशलेस चिकित्सीय सुविधा का प्रावधान

राज्य

 

सनत बुधौलिया की रिपोर्ट 
उरई ।  मुख्य कोषाधिकारी आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्टेट हेल्थ एजेन्सी- “आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना”  के तहत  मुख्य चिकित्साधिकारी, जालौन स्थान उरई द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में पं० दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अन्तर्गत जनपद के समस्त राजकीय पेंशनरों एवं उनके पात्र आश्रितों को कैशलेस चिकित्सीय सुविधा का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक लाभार्थी परिवार को आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत आबद्ध निजी चिकित्सालयों में रू० 5 लाख प्रति वर्ष की सीमा तक तथा सरकारी चिकित्सा संस्थानों / चिकित्सालयों में बिना किसी वित्तीय सीमा के कैशलेस चिकित्सा की सुविधा अनुमन्य है। योजना का लाभ लेने हेतु प्रत्येक लाभार्थी के पास स्टेट हेल्थ कार्ड उपलब्ध होना अनिवार्य है। सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को योजना के अन्तर्गत आवेदन/ई-केवाईसी करने हेतु दिनांक 19.02.2024 से 23.02.2024 तक 05 दिवसीय अभियान हेतु शिविर का आयोजन जनपद के राजकीय मेडिकल कालेज-उरई, जिला अस्पताल उरई, जिला महिला अस्पताल उरई, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोंच, जालौन, माधौगढ़, रामपुरा, कदौरा, नदीगाँव, कालपी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुठौंद, तथा समस्त जन सेवा केन्द्रों (CSC) पर किया जा रहा है।
अतः ऐसे राजकीय पेंशनर्स जिन्होंने आज तक पं० दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अन्तर्गत अपना पंजीकरण नहीं कराया है यथाशीघ्र उपरोक्त केन्द्रों पर दिनांक 19.02.2024 से 23.02.2024 तक आयोजित होने वाले शिविरों में पहुँच कर इस योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन/ई-केवाईसी करवाना सुनिश्चित करें।

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