लोकेंद्र भुवाल की रिपोर्ट
*बेमेतरा । वर्ष का प्रथम नेशनल लोक अदालत 9 मार्च को आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष व जिला सत्र न्यायाधीश श्री बृजेन्द्र कुमार शास्त्री के निर्देशन में प्राधिकरण के पैरालीगल वालंटियर्स सोनिया राजपूत, वेतन सिंह, दुवेन्द्र सिंह वर्मा, देवेन्द्र कुमार यादव, चंद्रकिशोर सिंह, पवन कुमार साहू, पंकज घृतलहरे, कु.स्थाति द्वारा स्थान कलेक्ट्रेट कार्यालय, सिग्नल चौक, नवागढ़ चौक, भद्रकाली मंदिर बेमेतरा, बिजली ऑफिस, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक बेमेतरा, जिला अस्पताल बेमेतरा, बैंक ऑफ बडौदा बेमेतरा, पोस्ट ऑफिस बेमेतरा, एसबीएम एटीएम, तालुका साजा, तहसील कार्यालय बेरला, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक बेरला, देवरबीजा, साजा, खम्हरिया, छ.ग. राज्य ग्रामीण बालसमुंद, तहसील कार्यालय नादघाट में आगागी नेशनल लोक अदालत 09 मार्च आयोजन का बनैर, पोस्टर लगाकर, पाम्पलेट का वितरण कर लोक अदालत के संबंध में आमजन एवं पक्षकारों को जागरूक किया।
इस मौके पर बताया गया कि यदि उनके या उनके किसी मित्र, परिजन का कोई राजीनामा योग्य मामला न्यायालय में लंबित हो तो संबंधित न्यायालय में अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर ऐसे मामलों को उमय पक्ष की सहमति से राजीनामा के आधार पर निराकृत कर सकते हैं। लोक अदालत में निराकृत मामलों के निर्णय अंतिम होते है, उसकी कोई अपील नही होती हैं। न्याय शुल्क यदि लगा हो तो न्यायालय द्वारा उसे वापस प्रदान करने का आदेश दिया जाता है। राजीनामा के आधार पर निराकृत मामलों में उभय पक्ष के मध्य सद्भाव व प्रेम बना रहता है। उक्त नेशनल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में लंबित प्रकरणों, धारा 138, पारकम्य लिखित अधिनियम प्रकरण, जलकर, बिजली बिल बकाया प्रकरण, सिविल, दाण्डिक, घरेलू हिंसा, परिवार न्यायालय के प्रकरण का निराकरण कराया जा सकता है।