आत्माराम त्रिपाठी की रिपोर्ट—
आपको बतादें की उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 (गैंगस्टर एक्ट )के अन्तर्गत 4 आरोपियों को 04 – 04 वर्ष के सश्रम कठोर कारावास एवं सभी आरोपियों को ₹6000 – 6000 / हजार रुपए जुर्माने की सजा से अपर सत्र विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट द्वारा दंडित किया गया —
बांदा–जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में दोषसिद्धि होने तथा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 (गैंगस्टर एक्ट) अभियोग के तहत 4 आरोपियों की अदालती सुनवाई के तहत अपर सत्र विशेष न्यायालय द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत आज 4 आरोपियों को 4-4वर्ष का सश्रम कारावास तथा 6000 -6000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गयी जिसमें 1= गुड्डू उर्फ इस्लाम पुत्र जफर निवासी गुलाब बाग थाना कोतवाली नगर बांदा 2= शिव प्रसाद उर्फ बौरा पुत्र गेंदा लाल लोधी निवासी किलेदार का पुरवा थाना कोतवाली नगर बांदा 3= अमीर हसन उर्फ कारिया पुत्र इमामी निवासी निम्नीपार थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा 4= परवेज उर्फ विचखापर पुत्र जुम्मन निवासी मयूर टाकीज के पास छावनी थाना कोतवाली नगर बांदा के विरुद्ध मु0अ0सं0 604/2012 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया । अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप आज अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे पंचम गैंगस्टर कोर्ट द्वारा आरोपियों 04 – 04 वर्ष के कठोर कारावास एवं सभी आरोपियों को 6000 – 6000/रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । कोतवाली नगर थाना में मुकदमा अपराध संख्या 604/2012 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कर विवेचक निरीक्षक राजीव यादव द्वारा संपादित की गई थी। जिस पर न्यायालय में प्रभावी पैरवी पैरोंकर दिनेश कुमार कोर्ट मोहर्रिर शांति व विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह के द्वारा कड़ी मेहनत करने के बाद आरोपियों को सजा दिलाया गया। यह फैसला अपर सत्र न्यायालय पंचम विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट गुणेंद्र प्रकाश ने सुनाया है इसका एक संगठित गिरोह हैं इस गैंग का गैंग लीडर गुड्डू उर्फ इस्लाम हैं इसके गैंग में 4 सदस्य हैं गैंग लीडर गुड्डू उर्फ इस्लाम एक हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं इसके विरुद्ध जनपद में दर्जनों मुकदमें पंजीकृत हैं व गैंग के सक्रिय सदस्य अमीर हसन भी जनपद का हिस्ट्रीसीटर अपराधी हैं इसके विरूद्ध अन्य जनपदों व बांदा में कुल 16 मुकदमे पंजीकृत हैं जिसमे हत्या का प्रयास, लूट, राहजनी, बंद घरों में चोरी जैसे जघन्य अपराध शामिल हैं इसके अलावा इसके गैंग के सक्रिय सदस्य के ऊपर भी जनपद के कई थानों में कई मुकदमें चल रहे हैं ये सभी हिस्ट्रीसीटर अपराधी हैं जो गैंग बनाकर अपराध करते हैं अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह है जो अपने आर्थिक भौतिक लाभ के लिए गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर असलहे के बल पर चोरी व लूट जैसे जघन्य अपराध करते हैं इस गिरोह का समाज मे भय व आतंक तथा दहशत व्याप्त हैं जिस कारण इनके विरूद्ध जनता का कोई भी व्यक्ति गवाही नहीं देता और ना ही कोई रिपोर्ट लिखता हैं यह गिरोह अन्य जनपदों में भी गैंग बना कर अपराध करते हैं यह सभी अधतन अपराधी हैं अभियुक्त अमीर हसन को इसी न्यायालय से थाना मटौंध के गैंगस्टर एक्ट के अन्य मुकदमे में 4 वर्ष का कारावास भी किया जा चुका है यह सभी बहुत ही शातिर किस्म के अपराधी है अपर सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट गुणेंद् प्रकाश ने अपने 38 पेज के आदेश में सभी आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए सजा सुनाई