सनत कुमार बुधौलिया/ इंदल प्रसाद खटीक/ दीनदयाल साहू
छत्तीसगढ़ प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को ध्यान में रखते ह्यूज फैसला लेकर कर्मचारियों के यात्रा भत्ते में वृद्धि करने की घोषणा की है । इस आशिक आदेश शुक्रवार की दोपहर में वित्त विभाग के कार्यालय से जारी किया गया है । आदेशानुसार सरकार द्वारा यात्रा भत्ता नियमों में बदलाव कर कुछ संवर्गों के लिए स्थाई भत्ते की पात्रता और दरों को पुनः निर्धारित किया है।
इस बदलाव का लाभ प्रदेश के तमाम शासकीय कर्मचारियों को मिलेगा। संशोधित भत्ते के दायरे में आने वाले कर्मचारियों में जैसे राजस्व निरीक्षक (RI), विक्रय अमीन, सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्राम सेवक), सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक, और पीएचई विभाग के हैंडपंप तकनीशियन शामिल हैं।
राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को अब 350 रुपये के बजाय 1200 रुपये मासिक यात्रा भत्ता दिया जाएगा। जिला और तहसील स्तर के कर्मचारियों के यात्रा भत्ते में भी बढ़ोतरी की है। भृत्य जमादार, वन राजस्व विभाग के चेनमैन, न्यायिक और जीएसटी विभाग के प्रोसेस सर्वर, और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पटवारियों को अब 300 रुपये की जगह पर 1000 रुपये प्रति माह यात्रा भत्ता दिया जाएगा।