15 साल बाद दहशत और आतंक के अपराधियों को हुई गैंगस्टर एक्ट में सजा

राज्य

 

आत्माराम त्रिपाठी
बांदा। विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह ने बताया कि जनपद के थाना कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक मनोज कौशिक ने 11 जनवरी 2008 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि शैलेंद्र सिंह उर्फ बउआ निवासी गुलाबबाग अलीगंज,अमित करिया निवासी छावनी, सौरभ धुरिया निवासी छावनी, नन्दू गुप्ता निवासी ठठराही बाजार, कादिर निवासी खाईपार थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा का एक संगठित गिरोह हैं जिनके विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में मु.अ.सं. 77/2008 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया । अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप अपर सत्र विशेष न्यायाधीश एडीजे पंचम गैंगस्टर कोर्ट द्वारा आरोपियों को 6 – 6 वर्ष के कठोर कारावास एवं सभी को 7000 – 7000/रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर सभी को 2 माह का अतिरिक्त कारावास कटाना होगा। गैंगस्टर की विवेचना निरीक्षक कृपाल सिंह परिहार द्वारा संपादित की गई थी। जिस पर न्यायालय में प्रभावी पैरवी पैरोकार कोतवाली नगर दिनेश कुमार कोर्ट मोहर्रिर अमित राजपूत व विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह के द्वारा कड़ी मेहनत करने के बाद आरोपियों को सजा दिलायी गईं । इनका एक संगठित गिरोह हैं जिसका गैंग लीडर शैलेन्द्र सिंह उर्फ बउआ हैं तथा उपरोक्त सभी सक्रिय सदस्य हैं।यह सभी बहुत ही दुर्दांत और बहुत ही शातिर किस्म के अपराधी हैं जिनके द्वारा एक जुट होकर हत्या करना ,घर में घुस कर जान से मारने की धमकी देना,जैसे हर प्रवत्ति के जघन्य अपराध शामिल हैं। इस गैंग का गैंग लीडर शैलेन्द्र उर्फ बउआ के ऊपर हत्या सहित करीब 50 से

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