बिधिक जागरूकता शिविर  में  अपर जिला जज ने बच्चो को देश की मूल्यवान सम्पत्ति कहा

राज्य

 

आत्माराम त्रिपाठी की रिपोर्ट 
बांदा।                जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा के तत्त्वावधान मे  बाल दिवस के अवसर पर राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, बांदा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विधिक जागरुकता शिविर की अध्यक्षता श्रीपाल सिंह, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा द्वारा की गयी।

श्री श्रीपाल सिंह, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा द्वारा अपने सम्बोधन में कहा कि बच्चे देश की मूल्यवान सम्पत्ति हैं। यदि उन्हें अनुकूल व स्वच्छ वातावरण प्रदान किया जाएं तो प्रत्येक बच्चा देश का एक जिम्मेदार नागरिक के रुप में पल्लवित हो सकता हैं। इस प्रकार समाज के समग्र विकास के लिए उपयुक्त बाल विकास बहुत महत्वपूर्ण हैं। बाल अधिकारों को उनके जीवन के सभी पहलुओं को समाहित करते हुए मुख्य रुप से चार वर्गों में बांटा गया हैं। 1 जीवन का अधिकार, 2-संरक्षण का अधिकार, 3-विकास का अधिकार तथा 4-भागीदारी का अधिकार। संविधान में बाल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संवैधानिक प्राविधानों के अनुरुप कानूनो को अधिनियमित किया गया हैं। जैसे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और सरंक्षण) अधिनियम-2015, लैंगिक अपराधों से बालको की सुरक्षा अधिनियम-2012। साथ ही बच्चों को नालसा हेल्प लाइन टोल फ्री नं0 15100 के बारे में भी जानकारी दी गयी जिसमें यह बताया कि आप उपरोक्त नं० के द्वारा आन लाइन शिकायत भी दर्ज करा सकते है।
श्री शुभांशु दास, अपर सिविल जज (जू०डि०), बांदा द्वारा अपने वक्तव्य में कहा गया कि बाल अधिकारों की रक्षा और प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों के क्रियान्वयन में बाल अधिकार संरक्षण अधि0-2005 द्वारा एक नये चरण में प्रवेश हो रहा हैं। यह राष्ट्रीय बाल आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं बाल न्यायालयों के गठन का प्राविधान करता हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकें कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रमों और प्रशासनिक तन्त्र बाल अधिकारों के दृष्टिकोण के अनुरुप हैं जैसा कि संविधान में प्रतिष्ठापित हैं।
सुश्री अम्बुजा त्रिवेदी, क्षेत्राधिकारी, बांदा द्वारा ने बालिकाओं को आकस्मिक काल पर 112नं० डायल करने हेतु प्रेरित किया एवं वर्तमान में चल रहे साइबर क्राइम में होने वाले हानि से बचने हेतु बच्चों को प्रेरित किया गया ।
श्री तरूण खरे, पी०एल०वी० द्वारा भी उपस्थित श्रोतागण को उ०प्र० मुख्यमन्त्री बाल सेवा योजना के अन्तर्गत बच्चों को शिक्षण व कल्याण हेतु मिलने वाली आर्थिक सहायता धनराशि के सम्बंध में व पास्को एक्ट के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी प्रदान दी।
डा० ऋषिका सिंह द्वारा भी उपस्थित श्रोतागणं को दांतो में होने वाली बीमारी पायरिया से बचने हेतु विस्तार से जानकारी प्रदान की।सुश्री बीना गुप्ता द्वारा प्रधानाचार्या द्वारा आये हुये अतिथियों को आभार ज्ञापित किया गया ।इस शिविर में विद्यालय की प्रधानाचार्या सुश्री वीना गुप्ता, व विद्यालय की अध्यापिकाएं व छात्राएं उपस्थित रहीं प्राधिकरण की ओर से पम्पलेट्स भी वितरित किये गये।

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