अवैध खनन करने में मरौली खंड 5 में 54,19,000/- रूपये का जुर्माना

राज्य

 

आत्माराम त्रिपाठी की रिपोर्ट

बांदा। जिलाधिकारी बाँदा ने कि खनन प‌ट्टाधारक के विरूध नोटिस निर्गत जिसमें ग्राम-मरौली खादर के गाटा संख्या-333/7 का भाग (खण्ड संख्या-05) कुल रकबा 23.00 हे०, जो डेस्कोन बिल्डटेक प्रा०लि० निदेशक संजीव कुमार गुप्ता पुत्र प्रेमचन्द्र गुप्ता निवासी-128/189, के० ब्लाक, किदवई नगर, जिला कानपुर नगर के पक्ष में स्वीकृत है। मरौली खादर की संयुक्त जांच खान निरीक्षक, नायब तहसीलदार बाँदा, खान अधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर व उपजिलाधिकारी सदर, बाँदा ने दिनांक 16 अक्टूबर 2024 को की गयी।
जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर 4207 घन मीटर तथा खनन पट्टा क्षेत्र के अन्दर 1703 घन मीटर बालू ,मोरम का अवैध खनन परिवहन किया जाना पाया गया है।एवं उक्त के अतिरिक्त खनन क्षेत्र में दो ओवरलोड वाहन पाये गये।पट्टाधारक द्वारा किये गये उक्त कृत्य के सम्बन्ध में रुपए 54,19,000/- का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत की गयी है।

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