आत्माराम त्रिपाठी की रिपोर्ट
बांदा । थाना जसपुरा में पंजीकृत अभियोग मु अ सं 186/14 धारा 392/411 भादवि की प्रभावी विवेचना एवं पैरवी के फलस्वरुप गुरुवार को मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त अवधेश कुमार उर्फ बबलू निवासी पुरैनी थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास 8 वर्ष 3 माह व 5 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
मुकदमा संख्या 186 /14 धारा 392 /411 में विवेचना एसओ महेश सिंह के द्वारा की गई थी जिनके द्वारा कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद पैरोंकार वीर प्रताप सिंह कोर्ट मोहर्रम महिला कांस्टेबल तनीषा अभियोजक बसंत सिंह के द्वारा कड़ी मेहनत करने के दौरान सजा दिलाई गई है।