विष्णु चंसोलिया की रिपोर्ट
उरई ।
अपर जिला जज ने बताया कि समस्त विद्वान अधिवक्तागण और वादकारियों को सूचित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार दि0- 29.07.2024 से 03.08.2024 तक विशेष लोक अदालत का आयोजन जनपद दीवानी न्यायालय में किया जायेगा। माननीय जनपद न्यायाधीश के दिशा-निर्देशन में इस विशेष लोकअदालत में दीवानी, राजस्व, मोटर वाहन दुर्घटना और पारिवारिक, वैवाहिक/दाम्पत्य विवाद से संबंधित वादों/मुकदमा, श्रम वाद, क्षतिपूर्ति, सेवा सम्बन्धी मामले, कर, शिक्षा, स्थानान्तरण याचिकायें, उपभोक्ता सम्बन्धी से सम्बन्धित लघु एवं शमनीय आपराधिक वाद और धारा 138 एन0आई0एक्ट के अन्तर्गत चैक बाउन्स के मामले नियत किये जायेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला जज/प्रभारी सचिव द्वारा बताया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित मामलो को इस
विशेष लोकअदालत के माध्यम से सुलह-समझौते द्वारा निस्तारित किया जायेगा। अपने मामलों को लोक अदालत में सूचीबद्ध कराने हेतु आप शीघ्र ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय जालौन स्थान-उरई में सम्पर्क दिनांक- 28.07.2024 तक सम्पर्क स्थापित कर सकते है।