विष्णु चसोलिया की रिपोर्ट
उरई । खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ० जतिन कुमार सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक के अन्तर्गत मिलावटी खाद्य पदार्थों की ब्रिकी करने वाले 12 वादो का निस्तारण कर निम्नलिखित खाद्य कारोबारकर्ताओं पर कुल 5,31,000/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया जिसमे गणेश मिश्रा पुत्र श्री राजकुमार मिश्रा नि0 सिरसा कलार, पो0 सिरसाकलार जालौन के खाद्य पदार्थ बेसन पर 20,000/- रूपये का जुर्माना। श्यामवीर पुत्र जुडावन सिंह नि० हुसेपुरा सुरई पो0 बहादुरपुर, थाना-कुठौन्द, जालौन के खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध पर 20,000/- रूपये का जुर्माना। बृजेन्द्र बादल पुत्र श्री सुन्दर सिंह नि0 100 इन्द्रानगर उरई, जालौन के खाद्य पदार्थ खोया पर 50,000 /- रूपये का जुर्माना। संदीप सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह नि० ग्राम गिदवासा थाना नदीगांव जालौन के खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध पर 1,00,000/- रूपये का जुर्माना।शैलेन्द्र यादव पुत्र श्री मंगल सिंह नि० ग्राम परासनी पो० नदीगांव के खाद्य पदार्थ खोया पर 50,000 /- रूपये का जुर्माना। कल्लू पाल पुत्र श्री राम प्रकाश पाल नि० ग्राम बघौरा पो० निमनियाँ जिला जालौन के खाद्य पदार्थ खोया पर 50,000/- रूपये का जुर्माना। अनुप पाल पुत्र सिंह नि० ग्रा मखरौल पो० सजैरा के खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध पर 30,000/- रूपये का जुर्माना। बलवीर सिंह पुत्र श्री रामचरन निवासी ग्राम कैलरा पो० जखौली थाना-एट जिला-जालौन के खाद्य पदार्थ पनीर पर 10,000 /- रूपये का जुर्माना। सन्तोष कुमार पुत्र श्री लल्लूराम नि० गल्लामंडी के पास नदीगाँव थाना-नदीगाँव जिला जालौन के खाद्य पदार्थ काजू पैक्ड पर 80,000/- रूपये का जुर्माना। श्रीकृष्ण पुत्र श्री बाबू सिंह नि० शेखपुर अहीर पो० शेखपुर अहीर थाना कुठौन्द जिला जालौन के खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध पर 7500/- रूपये का जुर्माना। विक्रेता-श्री समीर पुत्र श्री शमीम नि० मो० दमदमा कालपी थाना कालपी जिला जालौन, मालिक-मो० रहीस अंसारी पुत्र श्री सज्जाद नि० मो० दमदमा कालपी थाना कालपी जनपद जालौन के खाद्य पदार्थ बूँदी का लड्डू पर 33,500/- रूपये का जुर्माना। दिनेश पुत्र श्री लल्लू नि० ग्राम परासनी पो० नदीगाँव जनपद जालौन के खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध पर 80,000/- रूपये का जुर्माना किया गया।