संतोष कुमार सोनी के साथ सुशील कुमार मिश्रा की रिपोर्ट
बांदा । मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा 05 हजार के इनाम घोषित शातिर अभियुक्त को फतेहगंज पुलिस नें अवैध तमंचा व कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार किया, अभियुक्त के खिलाफ हत्या के प्रयास तथा आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार तहसील अतर्रा क्षेत्र के अंतर्गत थाना प्रभारी निरीक्षक
फतेहगंज रामजीत गौड़ नें बताया कि पुलिस अधीक्षक बांदा अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में लोकसभा चुनाव के सकुशल सम्पन्न कराये जाने, जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा लोकसभा चुनाव के प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में 02अप्रैल 2024 को 05 हजार रुपये के इनामिया अभियुक्त को प्रभारी निरीक्षक फतेहगंज रामजीत गौड़ हमराही का० शुभम सिंह, का० शैलेन्द्र सिंह साथ अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया ।
मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा 05 हजार रुपये के इनाम अभियुक्त सुकरु उर्फ राकेश पुत्र दादूलाल निवासी ग्राम गोबरी, थाना फतेहगंज जनपद बाँदा को कुरुहू मोड़ के पास कहीं जाने की मुखबिर सूचना पर पुलिस द्वारा अभियुक्त को एक अदद देशी तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास मु०अ०सं० 14/12 धारा 307 आईपीसी व 12/14 डी०ए० एक्ट, मु०अ०सं० 15/12 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, मु०अ०सं० 18/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, मु०अ०सं० 15/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना हाजा फतेहगंज जनपद बांदा में दर्ज हैं।
पुलिस द्वारा आरोस्ट अभियुक्त सुकरु उर्फ राकेश के खिलाफ मध्य प्रदेश के सतना जनपद के थाना मझगवां में मु०अ०सं० 117/11 धारा 364ए/307 आईपीसी, 25/27 आर्म्स एक्ट व 11/13 एडी एक्ट पंजीकृत है, जिसमें वह फरार वांछित चल रहा था। अभियुक्त की गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा 05 हजार रुपये का इनाम घोषित है।